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Retirement on completion of twenty years’ regular service. – Rule 12 of Central Civil Services (NPS) Rules, 2021

Retirement on completion of twenty years’ regular service. – Rule 12 of Central Civil Services (NPS) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 11. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति Retirement on superannuation

12. बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति – (1) किसी अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून का सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:

परंतु यह नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे अभिदाता को लागू नहीं होगा, जो हैं, –

(i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन सौंपे गये कार्य पर;
(ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेश में स्थित कार्यालयों में तैनाती;
(iii) किसी विदेशी सरकार में एक विनिर्दिष्ट संविदा पर सौंपे गये कार्य पर, जब तक कि भारत में स्थानांतरित होने के पश्चात, उसने भारत में पद पर कार्यभार पुनर्ग्रहण न किया हो और एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा न की हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए , –

(क) “नियमित सेवा” से केंद्रीय सरकार में नियमित आधार पर किसी पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से शुरू होने वाली सेवा अर्थ होगा, चाहे वह सीधी भर्ती या आमेलन या पुनर्नियोजन के आधार पर हो और इसमें उचित अनुमति के साथ, वर्तमान सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, उसी में या किसी अन्य केंद्रीय सरकार के विभाग, राज्य सरकार या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय में दी गई पिछली नियमित सेवा सम्मिलित होगी, यदि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपदान के प्रयोजन के लिए ऐसी पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की अनुज्ञा है।
(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश सहित), प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में व्यतीत की गई अवधि को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा माना जाएगा।
(ग) उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग, राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी निकाय में नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व अनियत, तदर्थ या संविदा के आधार पर प्रदान की गईं सेवा को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा नहीं माना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3)

(क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिदाता नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कारण देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास के कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर सकेंगे।
(ख) उप-नियम (2) के अधीन खंड (क) के तहत अनुरोध की अभिप्राप्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी , योग्यता के आधार पर तीन मास के नोटिस की अवधि कम करने के ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि के घटने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास का नोटिस की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।

(4) अभिदाता, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चुनाव करता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय के लिए आवश्यक नोटिस दिया है, को ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त, अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा:

परंतु वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया गया हो।

(5) ये नियम उस अभिदाता पर लागू नहीं होगा,जो –

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित तारीक 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है या

(ख) स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।
स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ, “नियुक्ति प्राधिकारी” से प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है, जिससे अभिदाता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है।

(6) अभिदाता, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा।

(7) यदि अभिदाता सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

12. Retirement on completion of twenty years’ regular service. – (1) At any time after a Subscriber has completed twenty years’ regular service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service :

Provided that this rule shall not apply to a Subscriber, including scientist or technical expert, who is,–

(i) on assignments under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programmes ;

(ii) posted abroad in foreign based offices of the Ministries or Departments ;

(iii) on a specific contract assignment to a foreign Government, unless, after having been transferred to India, he has resumed the charge of the post in India and served for a period of not less than one year.
Explanation.– For the purposes of this rule,-

(a) “regular service” shall mean service commencing from the date of joining of a post in the Central Government on a regular basis, whether on direct recruitment or absorption or re-employment basis, and shall include past regular service, in the same or another Central Government Department, a State Government or an autonomous or statutory body, before joining the present service with proper permission, if such past service is allowed to be counted as qualifying service for the purpose of gratuity in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

(b) periods spent on all kinds of leave (including study leave and extraordinary leave), deputation or foreign service, duly sanctioned by the competent authority, shall be treated as regular service for the purpose of this rule.

(c) service rendered on casual, ad-hoc or contract basis, before appointment on regular basis, in the same or another Central Government Department, a State Government or an autonomous or statutory body, shall not be treated as regular service for the purpose of this rule.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-rule (1) shall require acceptance by the appointing authority :

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3)(a) Subscriber referred to in sub-rule (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor.

(b) The appointing authority, on receipt of a request under clause (a), subject to sub-rule (2), may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if he is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months.

(4) Subscriber, who has chosen to retire under this rule and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be made at least fifteen days before the intended date of his retirement.

(5) This rule shall not apply to a Subscriber who, –

(a) retires under the Special Voluntary retirement Scheme of Department of Personnel and Training relating to voluntary retirement of surplus employees as notified by their Office Memorandum No. 25013/6/2001-Estt. (A) dated the 28th February, 2002 as amended from time to time; or

(b) retires from Government service for being absorbed in an autonomous body or a public sector undertaking.

Explanation. – For the purposes of this rule, the expression “appointing authority” shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the Subscriber seeks voluntary retirement.

(6) The Subscriber, on voluntary retirement from service, shall be entitled to benefits admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the Subscriber retiring on superannuation.

(7) If the Subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Next: Rule 13. मूल नियमों के नियम 56 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ Benefits on retirement under rule 56 of fundamental rules or under the special voluntary retirement scheme 

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