Resignation from Government service: Rule 14 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

Homenew pension scheme

Resignation from Government service: Rule 14 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

Resignation from Government service: Rule 14 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 13. मूल नियमों के नियम 56 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ Benefits on retirement under rule 56 of fundamental rules or under the special voluntary retirement scheme

14. सरकारी सेवा से त्यागपत्र – (1) सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा,

परंतु एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय पर उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है,से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा,:

परंतु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता अपने विकल्प पर गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) जहां उचित अनुज्ञा के साथ, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य विभाग में अस्थायी या स्थायी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विभाग के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, अभिदाता नई नियुक्ति लेने पर उसी स्थायी पेंशन खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता जारी रख सकेगा और उसे सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त किए गए पद पर उसके कार्यग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य माना जाएगा।

परंतु जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए हैं, अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षता पर अभिदाता के निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ को प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यह भी कि जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी पेंशन खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात: –

(क) संबंधित व्यक्ति अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के समय एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं था;

(ख) त्यागपत्र को सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ आवश्यक कारणों से दिया गया था, जिसमें उसकी ईमानदारी, दक्षता, या आचरण पर कोई प्रतिबिंब अंतर्वलित नहीं था और उन परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, जिसके कारण वह मूल रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हुआ था;

(ग) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को त्यागपत्र वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया था, की मध्यवर्ती अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;

(घ) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा मिलने के परिणामस्वरूप फिर से कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा दी गई, के बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि 90 दिन से अधिक नहींहै;

(ड) वह पद, जो उसके त्यागपत्र की स्वीकृति पर सरकारी सेवक द्वारा खाली किया गया था या कोई अन्य समतुल्य पद उपलब्ध है।

(4) त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, जहां एक सरकारी कर्मचारी किसी प्राइवेट वाणिज्यिक कंपनी या निगम या सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी या वित्तपोषित निकाय के अंतर्गत नियुक्ति लेने के लिए सेवा या पद से त्यागपत्र देता है

(5) जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापस लेने और कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा देने के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो उस आदेश में सेवा में व्यवधान के लिए माफी दी गई, समझा जाएगा।

14. Resignation from Government service. – (1) On resignation from a Government service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, the lump sum and the annuity out of the Subscriber’s accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation :

Provided that such payment of lump sum withdrawal and annuity shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the Subscriber is relieved of his duty :

Provided further that if the Subscriber dies before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, the payment shall be made to the person eligible to receive such payment immediately in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation :

Provided also that such person may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number, as a non-Government subscriber in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) Where with proper permission, the resignation has been submitted to take up another appointment, whether temporary or permanent, in the same or any other Department of the Central Government or the State Government and the employees of such Department are covered by the National Pension System, the Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number on the new appointment and shall be deemed to be a member of the National Pension System from the date he joined the Government service on a post to which he was first appointed :

Provided that where the employees of such Department or State Government are not covered by the National Pension System, the Subscriber shall be eligible to receive benefits under National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority ( Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation :

Provided further that where the employees of such Department or State Government are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority, in this regard.

(3) The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely: –

(a) the person concerned was not a temporary Government servant at the time of acceptance of his resignation;

(b) the resignation was tendered by the Government servant for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency, or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation;

(c) during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper;

(d) the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date of which the person is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;

(e) the post, which was vacated by the Government servant on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.

(4) Request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a
Government servant resigns from service or post with a view to taking up an appointment in or under a private commercial company or a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Government or a Body controlled or financed by the Government.

(5) When an order is passed by the appointing authority allowing a person to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service.

Next: Rule 15. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर फायदे Benefit on absorption in or under a corporation, company or body 

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