Rate of Minimum Wages Revised for Central sphere Employees विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की 1 अप्रैल 2021 से न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन
श्रम और रोजगार मंत्रालय
विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन
Posted On: 21 MAY 2021 6:37PM by PIB Delhi
कोविड-19 महामारी के उस दौर में जहां देश इसकी दूसरी लहर से जूझ रहा है, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा, “इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।”
श्री गंगवार ने इस बात का भी उल्लेख किया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा।
कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:
अनुसूचित रोजगार | कर्मचारियों की श्रेणी | वीडीए समेत मजदूरी की दर (स्थानानुसार, प्रति दिन, रूपए में) | ||
A | B | C | ||
सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदि | अकुशल | 645 | 539 | 431 |
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक | 714 | 609 | 505 | |
कुशल/ कलैरिकल | 784 | 714 | 609 | |
कुशलतम | 853 | 784 | 714 | |
सफाईकर्मी |
— |
645 | 539 | 431 |
सामान लादने/ उतारने वाले कर्मी |
— |
645 | 539 | 431 |
सुरक्षा एवं देखभाल कर्मी | बिना हथियार | 784 | 714 | 609 |
सशस्त्र | 853 | 784 | 714 | |
खेती | अकुशल | 411 | 375 | 372 |
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर | 449 | 413 | 379 | |
कुशल/ कलैरिकल | 488 | 449 | 412 | |
कुशल | 540 | 502 | 449 |
खदानों में कार्यरत कर्मचारी:
श्रेणी | जमीन से ऊपर | जमीन के नीचे |
अकुशल | 431 | 539 |
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर | 539 | 645 |
कुशल/ कलैरिकल | 645 | 752 |
कुशलतम | 752 | 840 |
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।
केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।
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एमजी/एएम/पीके/डीए
Ministry of Labour & Employment
Rate of Minimum Wages Revised for Central sphere Employees
Posted On: 21 MAY 2021 6:37PM by PIB Delhi
At a time when the country is struggling with the second wave of COVID-19 pandemic, in a major relief to different category of workers engaged in various scheduled employments in the central sphere, the Ministry of Labour & Employment, Government of India has notified and revised the rate of Variable Dearness Allowance (VDA) with effect from 1.4.2021.
The VDA is revised on the basis of average Consumer Price Index for industrial workers (CPI-IW) a price index compiled by Labour Bureau. The average CPI-IW for the months of July to December 2020 was used for undertaking the latest VDA revision.
Shri Santosh Gangwar, Labour & Employment Minister said “this will benefit about 1.50 crore workers engaged in various scheduled employments in central sphere across the country. This hike in VDA will support these workers particularly in the current pandemic times”.
Shri Gangwar also mentioned that orders to this effect have been issued by the CLC(C) and it will be implemented with effect from 1st April, 2021.
Rates of wages for different categories of employees
Schedule employment | Category of employees | Rate of wages including Variable Dearness Allowance Area wise per day (in Rupees) | ||
A | B | C | ||
Construction or maintenance of roads or runways or building operations etc. | Unskilled | 645 | 539 | 431 |
Semi-Skilled/Unskilled Supervisor | 714 | 609 | 505 | |
Skilled/Clerical | 784 | 714 | 609 | |
Highly Skilled | 853 | 784 | 714 | |
Sweeping and Cleaning |
— |
645 | 539 | 431 |
Loading and Unloading workers |
— |
645 | 539 | 431 |
Watch and Ward | Without Arms | 784 | 714 | 609 |
With Arms | 853 | 784 | 714 | |
Agriculture | Unskilled | 411 | 375 | 372 |
Semi-Skilled/Unskilled Supervisor | 449 | 413 | 379 | |
Skilled/Clerical | 488 | 449 | 412 | |
Highly Skilled | 540 | 502 | 449 |
Category | Above Ground | Below Ground |
Unskilled | 431 | 539 |
Semi-Skilled/Unskilled Supervisor | 539 | 645 |
Skilled/Clerical | 645 | 752 |
Highly Skilled | 752 | 840 |
The rates fixed for scheduled employment in Central sphere are applicable to the establishments under the authority of Central Government, Railway Administration, Mines, Oil fields, major ports or any corporation established by the Central Government. These rates are equally applicable to contract and casual employees/workers. [View: Revised VDA Minimum Wages for Industrial Workers of Stone Mines w.e.f 1st April 2021: Labour Bureau Order Dt 23 April 2021]
The enforcement of Minimum Wages Act in the Central sphere is ensured through the Inspecting Officers of Chief Labour Commissioner (Central) across the country for employees engaged in the scheduled employment in the central sphere.
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