Homenew pension scheme

Entitlement on retirement on invalidation: Rule 16 of CCS (NPS) Rules, 2021

Entitlement on retirement on invalidation: Rule 16 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 15. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर फायदे Benefit on absorption in or under a corporation, company or body

16. अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी – (1) अभिदाता के निःशक्त होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा अभिदाता दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,

(2) यदि कोई अभिदाता, ऐसे मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के धारा 20 के उपबंध लागू नहीं हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अक्षम करती है, के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, वह अविधिमान्यता सेवानिवृत्ति पर हितलाभों के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा:

परंतु अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभों के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर अभिदाता के कुटम्ब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है:

परंतु यह और कि अभिदाता, जिसे निःशक्तता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के तहत सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, अभिदाता को सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है। यदि अभिदाता इस नियम के तहत सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध को इस नियम के उपबंधों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जा सकेगा।

(3) कार्यालयाध्य या विभागाध्यक्ष उप-नियम (2) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, ऐसे आवेदन की अभिप्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिन के भीतर अभिदाता की जांच के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा –

(क) राजपत्रित सरकारी सेवक और अराजपत्रित सरकारी सेवक जिसका वेतन, मूल नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (21) में यथापरिभाषित, 54 हजार रुपये प्रति मास से अधिक है; के मामले में चिकित्सा बोर्ड,

(ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य चिकित्सा अधिकारी।

चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता के सेवारत कार्यालय के कार्यालयाध्य या विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें अभिदाता के आधिकारिक अभिलेख से अभिदाता की आयु का उल्लेख होगा, और यदि अभिदाता की सेवा पुस्तिका है, तो उसके अनुसार उसकी आयु का ब्यौरा देने वाली विवरणी होगी। चिकित्सा प्राधिकरी द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति अभिदाता को पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) अभिदाता उस प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकरी के समक्ष उपस्थित होगा। चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगी कि अभिदाता आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं या फिर वह जिस कार्य में कार्यरत है, उससे कम श्रम वाले कार्य के लिए, आगे की सेवा के लिए योग्य है।

(5) सेवा के लिए अक्षमता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता की चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध न मिला हो।

(6) जब किसी महिला अभ्यर्थी की जांच की जानी हो, तो एक महिला चिकित्सक को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) जहां उप-नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लेखित किसी अभिदाता को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया है, तो प्ररूप 3 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा। यदि अभिदाता को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

(8) यदि अभिदाता को, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो जिस पद पर वह कार्यरत था उससे निचले पद पर नियोजित किया जा सकेगा और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

(9) जहां अभिदाता ने, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन फायदों का विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसरण में फायदों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

(10) यदि अभिदाता, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन उप-नियम (9) के अनुसरण में फायदों प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का संदत्त अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

(11) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी की मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

(12) यदि अभिदाता, उप-नियम (11) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदा प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

16. Entitlement on retirement on invalidation. – (1) The case of a Subscriber acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such Subscriber shall produce a disability certificate from the competent authority as prescribed under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a Subscriber, in a case where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, intends to retire from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may apply to the Head of Department for benefits on retirement on invalidation :

Provided that an application for benefits on retirement on invalidation submitted by the spouse of the Subscriber failing which by a member of the family of the Subscriber may also be accepted, if the Head of Department is satisfied that the Subscriber himself is not in a position to submit such application on account of the bodily or mental infirmity :

Provided further that where a Subscriber, who has acquired a disability and in whose case the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, intends to retire under this rule, the Subscriber shall be advised that he has the option of continuing in service with the same pay matrix and service benefits which he is otherwise entitled to. In case, the Subscriber does not withdraw his request for retirement under this rule, his request may be processed in accordance with the provisions of this rule.

(3) The Head of Office or the Head of Department shall, on receipt of an application under sub-rule (2), within fifteen days of the receipt of such application, request the concerned authority for examination of the Subscriber within thirty days of receipt of such request, by the following medical authority, –

(a) a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and of a non-Gazetted Government servant whose pay, as defined in sub-rule (21) of rule 9 of the Fundamental Rules, exceeds fifty- four thousand rupees per mensem ;

(b) Civil Surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

The medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or Department in which the Subscriber is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the Subscriber, and if a service book is being maintained for the Subscriber, the age recorded therein should be reported. A copy of the letter requesting for examination by the medical authority shall be endorsed to the Subscriber.

(4) The Subscriber shall appear before the concerned medical authority for medical examination on the date fixed by that authority. The medical authority shall examine the Subscriber to ascertain whether or not the Subscriber is fit for further service or whether he is fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.

(5) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the medical authority has received a request from the Head of his Office or Head of Department for medical examination of the Subscriber.

(6) A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.

(7) Where the medical authority referred to in sub-rule (3), has found a Subscriber mentioned in sub-rule (2) not fit for further service or has found him fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, it shall issue a Medical Certificate in Form 3. If the Subscriber is found to be unfit for further service, he may be granted benefits on retirement on invalidation.

(8) If the Subscriber, has been found to be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted benefits on retirement on invalidation.

(9) Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939, and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(10) If the Subscriber, avails the benefits under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in accordance with sub-rule (9), the individual pension account of the Subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid to the Subscriber in lump sum.

(11) Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of a Subscriber on superannuation.

(12) If a Subscriber, who has become eligible to avail the benefits under the National Pension System in accordance with sub-rule (11), intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

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