रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में: आरबीई सं.35/2021

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रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में: आरबीई सं.35/2021

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में: आरबीई सं.35/2021

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAY
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं.169
फाइल सं.पीसी-VII/2017/आर-I-7

आरबीई सं.35/2021
 नई दिल्‍ली, दिनांक 24.05.2021

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर.)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में।

कृपया बोर्ड के दिनांक 18.12.2019 के पत्र सं.पीसी-VII/2017/आर-I-7 (आरबीई सं.212/2019) का अवलोकन करें, जिसके साथ वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के कार्यौलय ज्ञापन सं.4-21/2017-आईसी/ई.॥ए अग्रेषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के अंतर्गत अगली वेतनवृद्धि की तारीख को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के संबंध में रेलवे में अपनाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है।

2. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के तहत यह भी अनुमोदित किया गया कि जिन कर्मचारियों को 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित रूप से पदोन्‍नत किया गया है या वित्तीय उन्‍नयन प्रदान किया गया है और जो मूल नियम 22(I)(क)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें इस नियम के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा तथा उस विकल्प का प्रयोग उनके कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर किया जाएगा।

3. अब, वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग ने दिनांक 15.04.2021 के अन्य कार्यालय ज्ञापन सं.04-21/2017-आईसी/ई.IIIए (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 में आंशिक संशोधन करते हुए, सरकारी कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दे दी है, जैसाकि दिनांक 28.11.2019 के उनके कार्यालय ज्ञापन के तहत अनुमति प्रदान की गई थी।

4. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 15.04.2021 का उक्त कार्यालय ज्ञापन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के संबंध में रेल्ों पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा।

5. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 15.04.2021 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में उल्लिखित ‘तीन माह’ की अवधि इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से तीन माह होगी।

(जया कुमार जी.)
उप निदेशक/वेतन आयोग-VII एवं एचआरएमएस
रेलवे बोर्ड

Encl:-

date-of-next-increment-under-rule-10-of-railway-services-revised-pay-rules-2016-hindi

English:- Date of next increment under Rule 10 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016- one more opportunity to exercise option: RBE No. 35/2021

 

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