Completion and forwarding of papers for benefits under NPS: Rule 24 of CCS (NPS) Rules, 2021

Homenew pension scheme

Completion and forwarding of papers for benefits under NPS: Rule 24 of CCS (NPS) Rules, 2021

Completion and forwarding of papers for benefits under National Pension System: Rule 24 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 23. अधिवर्षिता पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभों के लिए दावा प्रस्तुत करना Submission of claim for benefits under the National Pension System on superannuation

24. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करना और अग्रेषित करना -(1) कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करेगा और नीचे उल्लिखित प्ररूप में एक आवरण पत्र सहित आहरण एवं संवितरण अधिकारी  के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा: –

सेविनिवृत्ति या निकासी के प्रकार आवरण पत्र के प्रपत्र
अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम के नियम 56(ञ) के अंतर्गत समय पूर्व सेवानिवृत्ति या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम । प्ररूप 4-क
तकनीकी त्यागपत्र या किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन प्ररूप 4-ख
त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाया जाना। प्ररूप 4-ग
अशक्तता या नि:शक्तता पर सेवानिवृत्ति प्ररूप 4-घ
सेवा के दौरान मृत्‍यु प्ररूप 4-ङ

(2) अधिवर्षेता प्राप्त होने पर अभिदाता के सेवानिवृत्त होने के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता के सेवानिवृत्त होने की तारीख से चार मास के भीतर तथा अन्य मामलों में, अभिदाता की सेवानिवृत्ति या निकासी के पश्चात एक मास के भीतर आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को संपूर्ण दस्तावेज़ अग्रेषित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ और प्रपत्रों की एक प्रति रखेगा।

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और प्रत्याहरण), विनियम, 2015 के अनुसरण में, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण की ऑनलाइन प्रणाली निकासी के अनुरोध को प्रक्रियाबद्ध करने के पश्चात, वेतन और लेखा अधिकारी अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास पूर्व उप-नियम(1) और उप-नियम(2) निर्दिष्ट दस्तावेजों को केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

(4) यदि अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अधिवर्षिता या निकासी की तारीख से परे अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को अधिवर्षिता प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व भेज देगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे विकल्प प्रक्रियाबद्ध किए जा सकेंगे।

24. Completion and forwarding of papers for benefits under National Pension System. – (1) The Head of office shall complete the papers on his part and forward the same to the Pay and Accounts Officer through the Drawing and Disbursing Officer with a covering letter in the Form mentioned below, namely : –

Mode of retirement or exit. Form of covering letter.
Superannuation or Voluntary Retirement or Premature retirement under rule 56(j) of Fundamental Rules or Special Voluntary Retirement Scheme of Department of Personnel and Training. Form 4-A.
Technical Resignation or Absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking. Form 4-B.
Resignation or Compulsory Retirement as a measure of penalty or Dismissal or Removal from service. Form 4-C.
Retirement on Invalidation or Disablement. Form 4-D.
Death during service. Form 4-E.

(2) In the case of a Subscriber retiring on superannuation, the Head of Office shall forward the complete papers to the Pay and Accounts Officer through the Drawing and Disbursing Officer not later than four months before the date of retirement of the Subscriber and in other cases, not later than one month after the date of retirement or exit of the Subscriber. The Head of Office shall retain a copy of each of the forms and documents referred to in sub-rule (1) for his record.

(3) After processing the withdrawal request in the online system of Central Recordkeeping Agency in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, the Pay and Accounts Officer shall forward the documents referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) to the Central Recordkeeping Agency not later than one month before the date of retirement of Subscriber.

(4) In case the Subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of superannuation or exit, he shall exercise an option in this regard and send it to the Pay and Accounts Officer through the Drawing and Disbursing Officer not later than fifteen days before the date of superannuation. Such option shall be processed by the Pay and Accounts Officer in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Next: Rule 25. प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता Subscribers on deputation

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