Benefit on absorption in or under a corporation, company or body: Rule 15 of CCS (NPS) Rules, 2021

Homenew pension scheme

Benefit on absorption in or under a corporation, company or body: Rule 15 of CCS (NPS) Rules, 2021

Benefit on absorption in or under a corporation, company or body: Rule 15 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 14. सरकारी सेवा से त्यागपत्र Resignation from Government service

15. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर फायदे – (1) किसी अभिदाता को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, तो अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, और उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ प्राप्त नहीं होगा किंतु नए निकाय या संगठन आदि जहां अभिदाता को आमेलित किया गया है से निकासी के पश्चात हितलाभ प्राप्त होंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आच्छादित नहीं किए गए हैं, ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उपबंध उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे, जो सरकारी विभाग जिसमें वे कार्यरत थे, के केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर ऐसे पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलित होते हैं।

(3) उप-नियम (1) के तहत उपबंधों उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के पूर्णतः अधीन या दो या अधिक राज्य सरकारों, या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित होने की अनुज्ञा दी गई है।

स्पष्टीकरण (1) -, आमेलन की तारीख वह होगी जब, अभिदाता

(i) किसी निगम या कंपनी या निकाय में तत्काल आमेलन होने के आधार पर कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख को वह वस्तुतः उस निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है;
(ii) प्रारम्भ में विदेशी सेवा शर्तों पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से सरकार द्वारा उसका बिना शर्त त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है; और
(iii) किसी सरकारी विभाग के पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से उस निगम या कंपनी या निकाय में आमेलित किए जाने का उसका विकल्प सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

स्पष्टीकरण (2) – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निकाय से स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय अभिमप्रेत है।

15. Benefit on absorption in or under a corporation, company or body. – (1) A Subscriber who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a Body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and shall be eligible to receive benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority ( Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation:

Provided that the Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation if the same system exists in the new organisation and in that case he shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where Subscriber has been absorbed :

Provided further that where the employees of such autonomous or statutory body or public sector undertaking are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) The provisions under sub-rule (1) shall also apply to the Subscribers who, on conversion of the Government Department in which they were working, into a public sector undertaking or autonomous body controlled or financed by the Central Government, are absorbed in such public sector undertaking or autonomous body.

(3) The provisions under sub-rule (1) shall also apply to the Subscribers who are permitted to be absorbed in joint sector undertakings, wholly under the joint control of Central Government and State Governments or Union territory Administrations or under the joint control of two or more State Governments or Union territory Administrations.

Explanation (1). – Date of absorption shall be, in case, a Subscriber, –

(i) joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that corporation or company or body;

(ii) initially joins a corporation or company or body on foreign service terms, the date from which his unqualified resignation is accepted by the Government; and

(iii) joins a corporation or company or body on conversion of a Government department into a public sector undertaking or autonomous body, the date from which his option to be absorbed in that corporation or company or body is accepted by the Government.

Explanation (2). – For the purposes of this rule, body means autonomous body or statutory body.

Next: Rule 16. अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी Entitlement on retirement on invalidation.  

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