Registration into National Pension System – Rule 4 of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 

Homenew pension schemeRules

Registration into National Pension System – Rule 4 of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 

Registration into National Pension System – Rule 4 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

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साधारण शर्तें

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण– (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे ये नियम लागू होते हैं, सेवा में कार्यग्रहण करने पर, तत्काल ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण के लिए सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में, नियम 10 में विनिर्दिष्ट विकल्प प्ररूप सहित कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण है, इसकी प्रति अभिप्राप्त करने की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और उसे सरकारी कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के दिन से तीन कार्य दिवस के भीतर आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजेगा। कार्यालयाध्यक्ष अभिलेख के लिए आवेदन की एक प्रति रखेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष से आवेदन की अभिप्राप्ति होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर, आहरण और संवितरण अधिकारी, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को, यथास्थिति, वैयक्तिक अभिदाता के आवेदन अग्रेषित करेगा।

(4) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, आहरण और संवितरण अधिकारी से प्राप्त आवेदन का प्रक्रमण करेगा तथा आहरण और संवितरण अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा। वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को भी अभिलेख के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगी और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टर्नअरॉउन्ड समय के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के संबंध में एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित करेगा। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया और टर्न-अरॉउन्ड समय के अनुसार, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या संसूचित करेगा और अभिदाता को भी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता किट अग्रेषित करेगा।

(6) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(7) आहरण और संवितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(8) कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की सूचना देगा और अभिदाता द्वारा प्रस्तुत सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में और अभिदाता की सेवा पुस्तिका में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) को दर्ज करेगा और तत्पश्चात, पांच कार्य दिवस के भीतर अभिदाता की सेवा पुस्तिका में सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप की प्रमाणित प्रति चिपकाएगा।

(9) उप-नियम(2) से उप-नियम (8)में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में प्रथम अंशदान के जमा होने में कोई विलंब न हो। सरकारी कर्मचारी का पहला अंशदान उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में, उप-नियम(1) के अधीन आवेदन जमा करने की तारीख के बीस दिन के भीतर या सरकारी कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के मास की अंतिम तारीख तक, इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तक जमा किया जाएगा।

(10) एस मामल म॑, जहा राष्ट्रीय पशन प्रणाली म॑ सरकारी कर्मचारी के राजिस्ट्रोकरण की प्रक्रिया पहले महान या बाद क॑ किसी मास के लिए वेतन के आहरण की तारीख से पूर्व पूर्ण न हुई हो, तो सरकारी कर्मचारी के ऐसे वेतन या वेतनों का भुगतान नियम 6 के अनुसार यथा अवधारित अंशदान की राशि घटाने के पश्चात्‌ किया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के सृजित होने की प्रक्रिया केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा पूर्ण की जाती है, वेतन से विधारित अंशदान की राशि और नियम 8 के अधीन देय ब्याज की राशि को सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(11) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए विकल्प प्ररूप पर नियम 10 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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GENERAL CONDITIONS

4. Registration into National Pension System. – (1) A Government servant to whom these rules apply, shall, immediately on joining service submit an application in Common Subscriber Registration Form or in any other form specified by the Authority along with an option form referred to in rule 10, to the Head of Office for registration to the National Pension System.

(2) The Head of Office shall on receipt of the application under sub-rule (1), ensure that the application is complete in all respects, countersign it indicating the date of receipt and send it to the Drawing and Disbursing Officer within three working days of joining of the Government servant. The Head of Office shall keep a copy of the application form for record.

(3) The Drawing and Disbursing Officer shall forward the application of individual subscriber to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, within three working days from the date of receipt of the application from the Head of Office.

(4) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall process the application received from the Drawing and Disbursing Officer and forward it to the Central Recordkeeping Agency through the online system within three working days from the date of receipt of the application from the Drawing and Disbursing Officer. The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer shall also forward duly signed copy of the application to the Central Recordkeeping Agency for record.

(5) The Central Recordkeeping Agency shall complete registration process and allocate a Permanent Retirement Account Number in respect of each Government servant in the form specified by the Authority as per the turn-around time specified by the Authority. After completion of the registration process, the Central Recordkeeping Agency shall communicate the Permanent Retirement Account Number to the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, and also forward Permanent Retirement Account Number kits to the Subscriber in accordance with the process and turn-around time laid down by the Authority.

(6) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall communicate Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the concerned Drawing and Disbursing Officer immediately.

(7) The Drawing and Disbursing Officer shall communicate the Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the Head of Office immediately.

(8) The Head of Office shall intimate the Permanent Retirement Account Number to the Subscriber and shall record the Permanent Retirement Account Number (PRAN) in the Common Subscriber Registration Form or any other form specified by the Authority submitted by the Subscriber and in the service book of the Subscriber and also paste a certified copy of the Common Subscriber Registration Form or any other form specified by the Authority in the service book of the Subscriber within five working days thereafter.

(9) The authorities referred to in sub-rule (2) to sub-rule (8) shall ensure that there is no delay in the process of registration of the Government servant in the National Pension System and crediting of first contribution in his Individual Pension Account. The first contribution of the Government servant shall be credited in his Individual Pension Account within twenty days of the date of submission of the application under sub-rule (1) or by the last date of the month in which the Government servant joined, whichever is later.

(10) In a case where the process of registration of the Government servant in the National Pension System has not been completed before the date of drawal of the salary for the first month or any subsequent month, such salary or salaries shall be paid to the Government servant after withholding the amount of contribution as determined in accordance with rule 6. The amount of the contribution withheld from the salary as well as the amount of interest payable under rule 8 shall be credited to the Individual Pension Account of the Government servant as soon as the process of generation of Permanent Retirement Account Number of Government servant in the National Pension System is completed by the Central Recordkeeping Agency and communicated to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer.

(11) Action on the option form submitted under sub-rule (1) shall be taken in accordance with rule 10.

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