Option to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service – Rule 10 of CCS NPS Rules 2021

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Option to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service – Rule 10 of CCS NPS Rules 2021

Option to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service – Rule 10 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

Previous: Rule 9. संचित पेंशन कॉर्पस का निवेश Investment of the Accumulated Pension Corpus

10. सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प – (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(2) विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात उसे स्वीकृत करेगा और इसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखेगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विकल्प की प्रतिलिपि केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को, आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी। वेतन और लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्‍प के बारे में ब्यौरों को उपदर्शित करते हुए ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि भी करेंगे।

(3)क) (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटंब के ब्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी का काेइ कुदुंब नहीं है, ता उस कुटुंब का अभ‍िग्रहण करते ही प्रारूप 2 मे ब्याैरे प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे के विवाह के तथ्य सहित कुटंब के सदस्यों की संख्या में कोई उत्तरवर्ती परिवर्तन होने पर कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करेगा।

(ग) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उप-नियम (6) के परंतुक में निर्दिष्ट निःशक्तता जब भी किसी बालक में होती है जिसके कारण वह अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो इस तथ्य को सिविल सर्जन के पद के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करना होगा। इसे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप 2 में इंगित किया जाएगा। जब भी कुट्ंब पेंशन के लिए दावा किया जाता है, तो बालक का विधिक संरक्षक सिविल सर्जन के पद के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए नये चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित आवेदन कर सकेगा कि बालक अभी भी निःशक्तता से ग्रस्त है।

(घ) (i) कार्यालयाध्यक्ष को प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति पर, प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी भावी पत्रों को इसकी अभिप्राप्मि की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और इसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाने की व्यवस्था करेगा।

(ii) कुटंब के आकार में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी से पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष ऐसे परिवर्तन को प्ररूप 2 में सम्मिलित करेगा।

(4) (i) उप-नियम(1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प, अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प दे कर कार्यालयाध्यक्ष को अपने संशोधित विकल्प की संसूचना देते हुए किसी भी समय संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित विकल्‍प की अभिप्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष तथा वेतन और लेखा अधिकारी उप-नियम (2) में उल्लिखित आगे की कार्रवाई करेंगे;

(ii) अशक्तता या निःशक्तता होने पर सेवामुक्त किए गए किसी अभिदाता को ऐसी सेवामुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत
करने का अवसर दिया जाएगा;

(iii) जहां ऐसा अभिदाता नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या सेवामुक्ति के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो अभिदाता द्वारा पूर्वतः प्रयोग किया गया विकल्प सक्रिय हो जाएगा;

(iv) जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया था और अभिदाता सेवामुक्ति के समय किसी विकल्प का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके मामले को उप-नियम (6) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) सेवा में रहते हुए किसी अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, मृतक अभिदाता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व प्रयोग किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक माना जाएगा और परिवार के पास विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(6) (i) जहां अभिदाता ने उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के उपबंधों के अनुसार, उसके कुटंंब को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में कुटंब पेंशन दी जाएगी;

(ii) जहां कोई अभिदाता उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किए बिना पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर अशक्तता या निःशक्तता होने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त किया जाता है, और सेवामुक्ति के समय विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के उपबंधों के अनुसार, डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में अशक्तता पेंशन या निःशक्तता पेंशन दी जाएगी;

(iii) अन्य सभी मामलों में, जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवामुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदाता की मृत्यु पर कुटंब का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां मृतक अभिदाता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभों के लिए उप-नियम (1) के अनुसार उपयोग किया गया विकल्प या उप-नियम (6) के अनुसार डिफ़ॉल्ट विकल्‍प केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन कुटंब पेंशन देने के लिए परिवार के किसी पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है, तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्वीकार्य हितलाभों को कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

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10. Option to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service. – (1) Every Government servant covered under the National Pension System shall, at the time of joining Government service, exercise an option in Form 1 for availing benefits under the National Pension System or under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules, 1939 in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation. Government servants, who are already in Government service and are covered by the National Pension System, shall also exercise such option as soon as possible after the notification of these rules.

(2) The option shall be exercised to the Head of Office who will accept the same after verifying all the facts submitted therein and place it in the service book. A copy of the option shall be forwarded by the Head of Office to the Central Recordkeeping Agency through the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer for their record. The Pay and Accounts Officer shall also make suitable entry in the online system indicating the details regarding the option exercised by the Government servant.

(3) (a)(i)Every Government servant shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the Head of Office;

(ii) If the Government servant has no family, he shall furnish the details in Form 2 as soon as he acquires a family.

(b) The Government servant shall communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.

(c) As and when a disability referred to in the proviso to sub-rule (6) of rule 54 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 manifests itself in a child which makes him unable to earn his living, the fact shall be brought to the notice of the Head of Office duly supported by a Medical Certificate from a Medical Officer, not below the rank of a Civil Surgeon. This may be indicated in Form 2 by the Head of Office. As and when the claim for family pension arises, the legal guardian of the child may make an application supported by a fresh medical certificate from a Medical Officer, not below the rank of Civil Surgeon, that the child still suffers from the disability.

(d)(i) The Head of Office shall, on receipt of the Form 2, acknowledge receipt of the Form 2 and all further communications received from the Government servant in this behalf, countersign it indicating the date of receipt and get it pasted on the service book of the Government servant concerned;

(ii) The Head of Office on receipt of communication from the Government servant regarding any change in the size of family shall incorporate such a change in Form 2.

(4)(i) The option exercised under sub-rule (1), may be revised at any number of times by the Subscriber before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the Head of Office. On receipt of the revised option, the Head of Office and the Pay and Accounts Officer shall take further action as mentioned in sub-rule (2);

(ii) A Subscriber who is discharged on invalidation or disability shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge;

(iii) Where such Subscriber does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the Subscriber shall become operative;

(iv) Where no option was exercised by the Subscriber and the Subscriber is not in a position to exercise an option at the time of discharge, his case will be regulated in accordance with sub-rule (6).

(5) In the case of death of a Subscriber while in service, the last option exercised by the deceased Subscriber before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option.

(6)(i) Where a Subscriber who did not exercise an option under sub-rule (1) and dies before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules, his family will be granted family pension in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules,1939 as the case may be, as a default option;

(ii) Where a Subscriber is discharged from Government service on invalidation or disability before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules without exercising an option under subrule (1), and is also not in a position to exercise an option at the time of discharge, he will be granted invalid pension or disability pension in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or theCentral Civil Services (Extraordinary Pension) Rules,1939 as the case may be, as default option;

(iii) In all other cases, where no option was exercised by the Subscriber, the claim of the Subscriber on discharge from the service and that of the family on death of the Subscriber, shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as default option.

(7) In cases where the option exercised by the deceased Subscriber in accordance with sub-rule (1) or the default option in accordance with sub-rule (6) for benefit under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 becomes infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939, such option would be deemed to have become invalid and the benefits admissible under the National Pension System shall be granted to the legal heir(s) of the employee in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

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