एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचना Notification for Central Government employees covered under the NPS

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एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचना Notification for Central Government employees covered under the NPS

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचना Notification for Central Government employees covered under the NPS

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी की

Posted On: 31 MAR 2021 5:16PM by PIB Delhi

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

देखें – Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 – DoP&PW Notification No. G.S.R.227(E) dated 30.03.2021

नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 22 दिसम्बर 2003 को अपनी अधिसूचना संख्या 5/7/2003 –ईसीबी के माध्यम से शुरू की थी। इसके बाद से पेंशन योजना के अंतर्गत चलने वाले सभी क्रियाकलाप – यथा पंजीकरण, अंशदान,निवेश, कोष प्रबंधन, निकासी, परिपक्वता इत्यादि का संचालन एवं नियमन पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जा रहा था।

हालांकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़े कई मामले ऐसे थे जो पीएफआरडीए अधिनियम में लागू नहीं होते थे। अतः एनपीएस के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए एनपीएस कर्माचारियों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताब आगे बढाया था।

अब जारी इस अधिसूचना में एनपीएस कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न लाभों/सुविधाओं को संसाधित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए है, जैसे कि पंजीकरण में और एनपीएस खाते में धनराशी जमा होने में विलम्ब होने पर क्षतिपूर्ति, सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में केन्दीय सचिवालय सेवा (सीसीएस)(पेंशन)नियमावली अथवा एनपीएस सेवा नियमावली के अनुसार लाभों का विकल्प चुनना,सेवा अवधि पूरी होने अथवा सेवा निवृत्ति के बाद देय लाभों के भुगतान, सेवाकाल पूर्ण होने से पहले ही सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, स्वायत्त शशि निकाय अथवा किसी लोक उपक्रम की सेवा में विलय हो जाना इत्यादि।

अभी तक सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अवैधानिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अक्षमता पेंशन और असाधारण पेंशन का लाभ डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06 –पी एंड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 05.05.2009 के अनुपालन में 01 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त केन्द्रीय कर्मचारियों के सामान दिया जा रहा था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.08.2016 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत लागू नियमों के तहत सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ भी दे दिए गए थे।

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Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

DoPPW issues notification for Central Government employees covered under the NPS

Posted On: 31 MAR 2021 5:16PM by PIB Delhi

DoPPW has brought out the notification for regulating the service matters of Central Government employees covered under the National Pension System.

The New Defined Contribution based Pension Scheme was introduced vide Department of Economic Affairs Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22nd December, 2003.Thereafter the activities under the National Pension System viz. registration, contribution, investment, fund management, withdrawals, annuity, etc. are regulated by the PFRDA Act, 2013.

However, there were several service matters pertaining the NPS employees which were not covered by the PFRDA Act. Therefore, in order to streamline the implementation of NPS, DoPPW initiated the proposal for framing of separate service rules for NPS employees.

The present notification provides a detail guideline for processing various benefits /facility available to NPS employees such as compensation to be paid to the Government servant in case of delay in registration and credit of contributions to the NPS Account,Option for benefits under the CCS(Pension) Rules or NPS Rules in the event of death or disability of Government servant during service,Benefits payable on retirement on superannuation, premature retirement, voluntary retirement, absorption in autonomous body or PSU, etc.

Earlier the benefits of invalid pension, family pension on death during service, disability pension and extraordinary family pension were extended to NPS covered Government employees at par with the employees appointed before 01.01.2004, vide DoPPW’s O.M. No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009. Thereafter, the benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity have also been extended to all Central Government employees covered by National Pension System vide DoPPW’s order dated 26.08.2016 on the same terms and conditions as are applicable under CCS(Pension) Rules.

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