Emoluments – Rule 5 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th March, 2021
Previous: Rule 4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण Registration into National Pension System
5. परिलब्धियाँ – (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान की राशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति ‘परिलब्धियां’ में मूल नियम, 1922 के नियम 9(21)(क)() में यथापरिभाषित किसी कैलेंडर मास का मूल वेतन, चिकित्सा अधिकारी को निजी अभ्यास के बदले में देय गैर-अभ्यास भत्ता और स्वीकार्य महंगाई भत्ता सम्मिलित है।
(2) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता ड्यूटी से अनुपस्थित, छुटटी पर था, जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए छुटटी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन और महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली राशि को ध्यान में रखा जाएगा। इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए छुटटी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन, गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ते की राशि को हिसाब में लिया जाएगा।
(3) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता किसी कैलेंडर मास के पूरे या किसी भाग के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित या असाधारण छुटटी पर था, तो छुटटी वेतन में उसका वेतन या वेतन को दर्शाने वाली राशि, इस नियम में निर्दिष्ट गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ता जो उसने मास के उस भाग के लिए वास्तव में आहरित किया, जिसके दौरान वह ड्यूटी पर था या छुटटी पर था, जिसके लिए छुटटी वेतन देय है, इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।
(4) यदि कोई कर्मचारी निलंबन के अधीन था, तो उस कैलेंडर माह में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किए गए निर्वहन भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।
(5) भारत में प्रतिनियुक्ति पर आए किसी अभिदाता द्वारा आहरित वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा ।
(6) विदेश सेवा या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता के मामले में,परिलब्धियों के लिए उनके उस वेतन को गणना में लिया जाएगा जो उन्हें तब मिलता यदि वह विदेशी सेवा या ऐसी प्रतिनियुक्ति पर न होते।
(7) यदि कोई सेवानिवृत्त अभिदाता, जो सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित है और जिसके लिए ये नियम लागू हैं और जिसके पुनर्नियोजन पर उसके वेतन से उनके मासिक पेंशन से अनधिक राशि को कम किया गया है, मासिक पेंशन के तत्व को, जिससे वेतन में कटौती की गई है परिलब्धियों में सम्मिलित किया जाएगा।
5. Emoluments. – (1) The expression `emoluments’ for the purpose of determining the amount of mandatory contribution under the National Pension System includes basic pay as defined in rule 9 (21) (a) (i) of the Fundamental Rules, 1922, non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice and admissible dearness allowance in a calendar month.
(2) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a Subscriber had been absent from duty on leave for which leave salary is payable, the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary actually drawn shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule. The amount of pay, non-practicing allowance and dearness allowance, actually drawn during leave shall be taken into account as emoluments for the purpose of this rule.
(3) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a Subscriber had been absent from duty or was on extraordinary leave, during whole or part of a calendar month, the pay or the amount representing pay, non-practicing allowance referred to in this rule and dearness allowance in the leave salary which he actually drew for the part of that calendar month during which he was on duty or was on leave for which leave salary is payable, shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.
(4) If a Subscriber had been under suspension, the subsistence allowance drawn during the period of suspension in a calendar month shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.
(5) Pay drawn by a Subscriber while on deputation in India shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.
(6) In the case of a Subscriber on foreign service or deputation outside India, the pay which he would have drawn under the Government had he not been on foreign service or such deputation, shall be taken into account for emoluments.
(7) Where a retired Subscriber, who is re-employed in Government service and to whom these rules are applicable and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension, the element of monthly pension by which his pay is reduced shall be included in emoluments.
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