Definitions – Rule 3 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th March, 2021
Previous: Rule 2. लागू होना Application
3. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(1) (क) किसी मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में “प्रत्यायित बैंक” से रिज़र्व बैंक या कोई भी ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो उस मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सरकार के व्यापार को करने के लिए नियुक्त किया जाता है और न्यासी बैंक को निधियों का अंतरण करने हेतु मान्यता प्राप्त है;
(ख) “संचित पेंशन कॉर्पस” से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन निवेशों का मौद्रिक मूल्य अभियप्रेत है;
(ग) “वार्षिकी” से संचित पेंशन कॉर्पस से वार्षिकी योजना की खरीद पर वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा अभिदाता को किया गया आवधिक भुगतान अभिश्रेत है;
(घ) “वार्षिकी सेवा प्रदाता” से ऐसी जीवन बीमा कंपनी अभिप्रेत है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकूत और विनियमित है तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध है;
(ड) “प्राधिकरण” से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसमें संकल्पों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण सम्मिलित है;
(च) “केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण” से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो अभिदाताओं के लिए योजनाओं का अभिलेख रखने, लेखा, प्रशासन और ग्राहक सेवा के कार्य करती है;
(छ) “आहरण और संवितरण अधिकारी” से कार्यालयाध्यक्ष या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार के किसी विभाग, विभागाध्यक्ष या किसी प्रशासक द्वारा केंद्रीय सरकार की ओर से बिलों का आहरण और भुगतान करने लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष या प्रशासक भी सम्मिलित हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है;
(ज) “चेक आहरण और संवितरण अधिकारी” से किसी मंत्रालय या विभाग (जिसमें केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग, वन विभाग और ऐसे विभाग सम्मिलित हैं जिन्हें केंद्रीय लोक निर्माण खाता संहिता के उपबंधों का अनुपालन अधिकृत किया गया है) या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाला आहरण और संवितरण अधिकारी अभिप्रेत है जो एक प्रत्यायित बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा में अपने पक्ष में खोले गए समानुदेशन खाते के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रकार के भुगतानों के लिए पैसे निकालने के लिए प्राधिकृत है;
(झ) “रक्षा सेवाएँ” से भारत सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, रक्षा सेवाएँ अनुमानों से संदत्त, रक्षा लेखा विभाग के अधीन सेवाएँ अभिप्रेत है और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957(1957 का 62) के अधीन नहीं है;
(ञज) “परिलब्धियाँ” से नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट परिलब्धियाँ अभिप्रेत है;
(ट) “विदेश सेवा” से वह सेवा अभिप्रेत है जिसमें सरकारी कर्मचारी भारत के समेकित कोष या किसी राज्य के समेकित कोष या किसी संघ राज्य क्षेत्र के समेकित कोष के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से सरकार की संस्वीकृति के साथ अपना वेतन प्राप्त करता है;
(5) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
(ड) “विभागाध्यक्ष” से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं;
(ढ) “कार्यालयाध्यक्ष” से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 14 के अधीन ऐसा घोषित किया गया है, और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं;
(ण) “व्यक्तिगत पेंशन खाता” से किसी अभिदाता का खाता अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निबंधन और शर्तों को स्थापित करने वाली संविदा द्वारा निष्पादित किया जाता है;
(त) “सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि” से किसी निकाय द्वारा प्रशासित निधि अभिप्रेत है, जो विधि या नियम के द्वारा सरकार के नियंत्रण में आती है और जिसके व्यय पर संपूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार के पास है;
(थ) “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली” से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 में निर्दिष्ट अंशदायी पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पद्धति, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण और पेंशन निधियों का उपयोग करके किसी अभिदाता के अंशदानों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में संग्रहित और संचित किया जाता है;
(द) “वेतन और लेखा अधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसका आधिकारिक पद चाहे जो हो,जो केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के मंत्रालय,विभाग या कार्यालय के खातों का रखरखाव करता है और इसमें महालेखाकार भी सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के खातों या उसके खातों के भाग के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है;
(ध) “पेंशन निधि” से ऐसा मध्यस्थ अभिप्रेत है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा(3) के अधीन, विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से, अंशदान प्राप्त करने, उन्हें जमा करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए पेंशन निधि के रूप में प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
(न) “स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या” से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अधिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिमप्रेत है;
(प) “अभिदाता” से ऐसा सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है जो पेंशन निधि की योजना के लिए अभिदाय करता है;
(फ) “न्यासी बैंक” से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 का 10) में परिभाषित बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु मूल नियम, 1922, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम,1972,पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उन्हें क्रशः समनुदेशित किए गए हैं।
3. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires,-
(1) (a)“Accredited Bank” in relation to a Ministry or Department or Union territory means the Reserve Bank or any bank which is appointed to transact business of the Government pertaining to that Ministry or Department or Union territory and is officially recognised for transfer of funds to the Trustee Bank;
(b) “Accumulated Pension Corpus” means the monetary value of the pension investments accumulated in the
Individual Pension Account of a subscriber under the National Pension System;
(c) “Annuity” means periodic payment by the Annuity Service Provider to the subscriber on purchase of annuity plan out of the Accumulated Pension Corpus;
(d) “Annuity Service Provider” means a life insurance company registered and regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority and empanelled by the Authority for providing Annuity services to the subscribers of the National Pension System;
(e) “Authority” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section
(1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and include interim Pension Fund Regulatory and Development Authority set up by the Central Government through Resolutions;
(f) “Central Recordkeeping Agency” means an agency registered under section 27 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to perform the functions of recordkeeping, accounting, administration and customer service for subscribers to schemes;
(g) “Drawing and Disbursing Officer” means a Head of Office and also any other Gazetted Officer so designated by a Department of the Central Government, a Head of Department or an Administrator, to draw bills and make payments on behalf of the Central Government. The term shall also include a Head of Department or an Administrator where he himself discharges such function;
(h) “Cheque Drawing and Disbursing Officer” means a drawing and disbursing officer functioning under a Ministry or Department (including Central Public Works Department, Forest Department and Departments in which the provisions of Central Public Works Account Code are authorised to be followed) or a Union territory, who is authorised to withdraw money for specified types of payments against an assignment account opened in his favour in a specified branch of an accredited bank;
(i) “Defence Services” means services under the Government of India in the Ministry of Defence and in the Defence Accounts Department under the control of the Ministry of Defence paid out of the Defence Services Estimates and not permanently subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957);
(j) “Emoluments” means emoluments as specified in rule 5;
(k) “Foreign Service” means service in which a Government servant receives his pay with the sanction of the Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State or the Consolidated Fund of a Union territory;
(l) “Government” means the Central Government;
(m) “Head of Department” means an authority specified in Schedule 1 to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person whom the President may, by order, specify as Head of a Department;
(n) “Head of Office” means a Gazetted Officer declared as such under rule 14 of Delegation of Financial Powers Rules,1978, and includes such other authority or person whom the Competent Authority may, by order, specify as Head of Office;
(o) “Individual Pension Account” means an account of a subscriber, executed by a contract setting out the terms and conditions under the National Pension System;
(p) “Local Fund administered by Government” means the fund administered by a body which, by law or rule having the force of law, comes under the control of the Government and over whose expenditure the Government retains complete and direct control;
(q) “National Pension System” means the contributory pension system referred to in section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 whereby contributions from a subscriber are collected and accumulated in an individual pension account using a system of points of presence, a Central Recordkeeping Agency and pension funds as may be specified by regulations by Pension Fund Regulatory and Development Authority;
(r) “Pay and Accounts Officer” means an officer, whatever his official designation, who maintains the accounts of a Ministry, Department or Office of the Central Government or Union territory and includes an Accountant-General, who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the Central Government or Union territory;
(s) “Pension fund” means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub-section
(3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations;
(t) “Permanent Retirement Account Number” means a unique identification number allotted to each subscriber by the Central Recordkeeping Agency;
(u) “Subscriber” means a Government servant who subscribes to a scheme of a Pension fund;
(v) “Trustee Bank” means a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).
(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Fundamental Rules,1922, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 or Pension Fund Regulatory and Development Authority regulations have the same meanings respectively assigned to them in those Act or Rules or Regulations.
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