Homenew pension scheme

Para Military Personnel under NPS एनपीएस के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों के कार्मिक

Para Military Personnel under NPS एनपीएस के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों के कार्मिक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2342

TO BE ANSWERED ON THE 09™ MARCH, 2021/
PHALGUNA 18, 1942 (SAKA)

PARA MILITARY PERSONNEL UNDER NPS

2342. SHRI ASADUDDIN OWAISI:
SHRI SYED IMTIAZ JALEEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that personnel of armed police force like BSF and CRPF are not eligible for disability compensation after 01.01.2004 when the National Pension Scheme (NPS) was launched;

(b) if so, the details thereof along with the benefits of disability being given to such personnel;

(c) whether the Government has decided to extend disability compensation to all the employees disabled in the line of duty and are retained after such disability; and

(d) if so, the details thereof along with the manner in which para military personnel who are more prone to disablement are likely to be benefited?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (d): As per the extant instructions issued on 01.01.2021, if a Government employee appointed on or after 01.01.2004 and covered under New Pension Scheme (NPS) is disabled, he shall also be eligible to receive a lump sum compensation computed in terms of Rule 9(3) of Central Civil Service (Extra-ordinary Pension) Rules, if the disablement is attributable to Government service and the Government employee is retained in service inspite of such disablement. The said benefit has been extended with effect from 01.01.2004.

 

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2342

दिनांक 09/03/2021/
18 फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

एनपीएस के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों के कार्मिक

12342. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या यह सच है कि 01.01.2004 से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक नि:शक्‍ता मुआवजा के पात्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है तथा ऐसे कार्मिकों को नि:शक्‍ता लाभ के रूप में क्या दिया जा रहा है;

(ग) क्‍या सरकार ने सभी नि:शक्‍्त कार्मिकों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान नि:शक्‍त होने पर नि:शक्‍ता मुआवजा देने का तथा उन्हें सेवा में बनाए रखने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस प्रकार नि:शक्ता प्रवण अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): दिनांक 01.01.2021 को जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, दिनांक 01.01.2004 को अथवा इसके पश्चात नियुक्ति प्राप्त कोई सरकारी कर्मचारी यदि निःशक्त हो जाता है और वह नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर है और साथ ही उसकी ऐसी निःशक्‍तता सरकारी सेवा के कारण होती है तथा वह इस प्रकार की निःशक्‍्तता के बावजूद भी सेवा में बना रहता है, तो वह सरकारी कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल्न सेवा (आसाधारण पेंशन) नियमावली के नियम 9(3) के अनुसार परिकलित एकमुश्त मुआवजा प्राप्त करने का पात्र होगा। उपर्युक्त लाभ दिनांक 01.01.2004 से प्रदान किया गया है।

Source: Lok Sabha PDF Hindi & English

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