Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 – DoP&PW Notification No. G.S.R.227(E) dated 30.03.2021
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th March, 2021
सा.का.नि.227(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड(5) और अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:, अर्थात –
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
G.S.R. 227(E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules regulating the methods of implementation of National Pension System, namely:-
1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
साधारण शर्तें GENERAL CONDITIONS
4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण Registration into National Pension System
7. सरकार द्वारा अंशदान Contribution by the Government
8. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज Interest on delayed deposit of contributions
9. संचित पेंशन कॉर्पस का निवेश Investment of the Accumulated Pension Corpus
11. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति Retirement on superannuation
14. सरकारी सेवा से त्यागपत्र Resignation from Government service
16. अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी Entitlement on retirement on invalidation.
20. अभिदाता की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पात्रता Entitlement for family on death of a Subscriber
25. प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता Subscribers on deputation
26. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना Date of retirement to be notified
27. निर्वचन–जहां नियमों की निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न होने पर, इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
27. Interpretation. – Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions for decision.
28. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक् कठिनाई होती है, वहां यथास्थिति, मंत्रालय या विभाग, लिखित रूप से अभिलिखित कारणों से आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए हटा या शिथिल कर सकेगा, जो वह इस मामले से उचित और न्यायसंगत रीति से निपटने के लिए आवश्यक समझें:
परंतु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।
28. Power to relax. – Where any Ministry or Department of the Government is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, the Ministry or Department, as the case may be, may, by order for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :
Provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
29. अवशिष्ट मामलों के लिए केंद्रीय सरकार की शक्ति- (1) कोई ऐसा बिन्दु, जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, मूल नियम, अनुपूरक नियम या सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य साधारण या विशेष आदेश में निहित इस संबंध में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, परन्तु, ये इन नियमों के उपबंधों के विरूद्ध या उससे असंगत नहीं हों।
(2) केंद्रीय सरकार किसी ऐसे मामले को विनियमित करने के लिए आदेश या अनुदेश जारी कर सकेगी, जिसके लिए बनाए गए नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या इन नियमों के अधीन किया गया नहीं समझा गया हैं और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ऐसे मामलों को समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
29. Power of Central Government to provide for residual matters. – (1) Any related issues not specifically covered in these rules, shall be decided in terms of the relevant provisions in this regard contained in the Central Civil Services (Pension) Rules, Fundamental Rules, Supplementary Rules or any general or special order issued by the Government provided it is not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules.
(2) The Central Government may issue orders or instructions to regulate any matter for which there is no provision in the rules made or deemed to have been made under these rules and, until such rules are made, such matters shall be regulated as per orders or instructions issued from time to time.
30. निरसन और व्यावृत्ति- इन नियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत प्रत्येक आदेश, अनुदेश या कार्यालय ज्ञापन, जहां तक वह इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी मामले के लिए उपबंधित है, प्रवर्तन में नहीं रहेगा। उन आदेशों, अनुदेशों या कार्यालय ज्ञापन के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।
30. Repeal and saving. – On the commencement of these rules, every order, instruction or Office Memorandum in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate. Anything done or any action taken under those order, instruction or Office Memorandum shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these rules.
Form-2 CCS (NPS) Rules, 2021: Details of Family
Form 03 – Form of Medical Certificate under CCS (NPS) Rules, 2021
[फ़ा. सं. 57/02/2018-पी&पीडबल्यू (बी)]
संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव
[F. No. 57/02/2018-P&PW(B)]
SANJIV NARAIN MATHUR, Jt. Secy.
COMMENTS
[…] Further, the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 have been notified on 31.03.2021 inter-alia providing Government servants covered under these rules […]