National Pension System: फ्रीज हो चुके NPS खाते को दोबारा कैसे कराएं चालू, ये है पूरी डिटेल
National Pension System: सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की निवेश स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) काफी पॉपुलर हो चुकी है। यह सरकारी व प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। NPS में नौकरी काल के दौरान निवेश करने पर व्यक्ति को 60 साल की उम्र पर पहुंचने पर एकमुश्त रिटायरमेंट फंड और बाद में एन्युइटी बेनिफिट उपलब्ध होता है। NPS का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें जमा पर टैक्स छूट भी मिलती है।
NPS से जुड़े हर तरह के फायदे लेने के लिए खाते का एक्टिव जरूरी है, अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए NPS अकाउंट में एक वित्त वर्ष में तय मिनिमम अमाउंट जमा करना जरूरी है।
दो तरह के NPS खाते
NPS के अंतर्गत दो तरह के खाते खुलते हैं- Tier-I और Tier-II। Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं Tier-II एक वॉलंटरी अकाउंट है। Tier-II खाते में कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि Tier-I अकाउंट खुलने के बाद ही Tier-II खाता खुलता है।
कितना है सालाना मिनिमम अमाउंट
Tier I NPS खाते में हर वित्त वर्ष मिनिमम 1000 रुपये का योगदान करना जरूरी है। Tier-II खाते के लिए कोई मिनिमम योगदान अनिवार्य नहीं है। हां लेकिन अगर Tier-I खाते में सालाना मिनिमम योगदान नहीं किया गया और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) फ्रीज हो गया तो Tier II खाता भी अपने आप ‘फ्रीज’ हो जाएगा।
ऐसे कराना होगा अनफ्रीज
फ्रीज हो चुके NPS खाते को अनफ्रीज कराने के लिए सब्सक्राइबर को Form UOS-S10 भरकर संबंधित POP-SP को जमा करना होगा। POP से अर्थ है प्वॉइंट ऑफ प्रेजेन्स यानी SBI, ICICI Bank, HDFC Bank आदि जैसी एंटिटीज, जो कस्टमर इंटरफेस के तौर पर कार्य करती हैं। इसक लिए ये PFRDA के साथ रजिस्टर्ड हैं। POPs अपने जिन ब्रांच नेटवर्क के जरिए काम करते हैं, उन्हें POP सर्विस प्रोवाइडर्स (POP-SP) कहते हैं।
जुर्माना भी भरना होगा
NPS सब्सक्राइबर को फॉर्म के साथ PRAN कार्ड की एक कॉपी भी संबंधित POP-SP को उपलब्ध करानी होगी। नियमित NPS खाते को अनफ्रीज कराने के लिए सब्सक्राइबर को चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रुपये के योगदान के साथ फ्रीज के हर एक साल के लिए 100 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। स्वावलंबन खातों के मामले में चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रुपये और फ्रीज के हर साल के लिए 25 रुपये का जुर्माना देना होगा। 100 रुपये का जुर्माना Tier 1 या Tier 2 या दोनों खातों को अनफ्रीज करने के लिए लागू है।
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आगे क्या होता है?
NPS खाता अनफ्रीज करने के लिए ऐप्लीकेशन, खाते का कॉन्ट्रीब्यूशन और जुर्माना मिलने के बाद डिटेल्स को सिस्टम में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) में योगदान की सूचना अपलोड होने के बाद और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद NPS खाते को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसकी सूचना ईमेल के जरिए सब्सक्राइबर को भेज दी जाती है.
कहां मिलेगा फॉर्म
NPS खाता अनफ्रीज करने के लिए फॉर्म को उस बैंक से प्राप्त किया जा सकता है, जहां खाता है। या फिर https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन के लिए PFRDA द्वारा तय POP चार्ज लागू होंगे। NPS अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए ऐप्लीकेशन जमा करने के बाद संबंधित POP-SP से साइन की हुई या स्टांप लगी एकनॉलेजमेंट स्लिप संभालकर रखें। टियर 2 अकाउंट की अनफ्रीजिंग के लिए रिक्वेस्ट तभी जमा हो सकेगी, जब टियर 1 अकाउंट एक्टिव हो। कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन के लिए PFRDA द्वारा निर्धारित CRA सर्विस चार्ज लागू होंगे।
Source: [https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-dictionary/national-pension-system-how-to-unfreeze-a-freeze-nps-account/articleshow/80904453.cms]
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