ILO Convention-144 and implementation of four Labour Codes चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन एवं आईएलओ कन्वेंशन-144
India, being a founding member of the International Labour Organisation (ILO) has deep respect for its principles and objectives. The Government of India has always upheld the basic tenets of tripartism. ILO has not commented about India’s lack of compliance with ILO Convention -144 on Tripartite Consultations in implementing the four Labour Codes. The four Codes namely the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and the Code on Social Security, 2020 have been notified but the various provisions contained in the Codes have not been brought into force. The Government has done extensive consultations inviting all Central Trade Unions, Employers’ Associations and State Governments. All these Codes, at draft stage, were placed on the website of the Ministry, for stakeholders’ consultations including general public. Further all the Codes were referred to the Parliamentary Standing Committee on Labour and the Committee has given its report which was taken into account before getting passed by the Parliament.
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का एक संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। भारत सरकार ने हमेशा त्रिपक्षीयता के आधारभूत सिद्धांतों का समर्थन किया है। आईएलओ ने भारत के चार श्रम संहिताओं को लागू करने में त्रिपक्षीय परामर्श संबंधी आईएलओ कन्वेंशन -144 के अनुपालन की कमी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। चार संहिताएं अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औदयोगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अधिसूचित कर दिया है परंतु संहिताओं में निहित विभिन्न उपबंधों को लागू नहीं किया गया है। सरकार ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक््ता संघों और राज्य सरकारों को आमंत्रित करते हुए व्यापक विचार-विमर्श किया है। इन सभी संहिताओं को, प्रारूप चरण में, आम जनता सहित हितधारकों के परामर्श हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त सभी संहिताओं को श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा संसद द्वारा इन संहिताओं को पारित कराने से पहले इस रिपोर्ट पर विचार किया गया था।
The above statement has been submitted by Ministry of Labour and Employment in reply of undermentioned Lok Sabha Question उपर्युक्त विवरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित लोक सभा प्रश्न के उत्तर में दिया गया है:-
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1023
TO BE ANSWERED ON 08.02.2021
ILO CONVENTION -144
1023. SHRIMATI PRENEET KAUR:
DR. AMAR SINGH:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) whether the Government has responded to concerns raised by the International Labour Organisation (ILO) about India’s lack of compliance with ILO Convention-144 on Tripartite Consultations in implementing the four Labour Codes;
(b) if so, the details thereof;
(c) if not, the reasons therefor;
(d) the details of remedial measures to be taken by the Government to ensure fulfilment of its international obligations to the ILO, specifically under those Conventions that India has ratified?
ANSWER
MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR)
(a) to (d): -As above –
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1023
सोमवार, 8 फरवरी, 2021 / 19 माघ, 1942 (शक)
आईएलओ कन्वेशन-144
1023. श्रीमती परनीत कौर:
डॉ. अमर सिह:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय परामर्श के संबंध में आईएलओ कन्वेंशन-144 का भारत द्वारा अनुपालन न किये जाने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उठाये गये सरोकारों पर अपना प्रत्युत्तर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रति अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने, विशेषरूप से उन कन्वेशनों जिनकी भारत ने अभी पुष्टि की है, के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (घ): उपर्युक्त वर्णित
Source: Lok Sabha PDF
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