Railway Board Order in Hindi: रेल कर्मचारियों से रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए) वसूली स्थगित करने का आदेश
भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)
क्र.सं. पीसी-VII/60
आरबीई सं. 96 /2020
सं.ई(पी एण्ड ए)II/2017/एचडब्ल्यू-1
नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2020
महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
विषय: रेल कर्मचारियों, जो बोर्ड के दिनांक 29.09.2020(आरबीई सं. 83/2020) का पत्र जारी होने के बाद रात्रि ड्यूटी भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं,से रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए) वसूल करना।
कृपया बोर्ड केदिनांक 08.03.2018(आरबीई सं.36/2018) के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा 01.07.2017 से लागू सातवें केन्द्रीय वेतत आयोग की अवधि के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ते की संशोधित दरों के बारे में क्षेत्रीय रेलों को सूचित किया गया था। तदुपरांत रात्रि ड्यूटी भत्ता के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.07.2020 का कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद, बोर्ड के दिनांक 29.09.2020 (आरबीई सं. 83/2020) के पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमेंरात्रि ड्यूटी भत्ता का पात्र होने के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा ₹43600/- निर्धारित की गई थी। फेडरेशनों ने वेतन की अधिकतम सीमा के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और इसकी समीक्षा करने की मांग की है। फेडरेशनों की मांग पर विचार करते हुए, बोर्ड ने इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया है और इस दौरान, रेलवे, ने विनिश्चय किया है कि उन रेल कर्मचारियों, जो बोर्ड के दिनांक 29.09.2020 का पत्र जारी होने के बाद रात्रि ड्यूटी भत्ते के पात्र नहीं हैं, से रात्रि ड्यूटी भत्ते की वसूली अगले आदेशों तक स्थगित की जाए।
तदनुसार, रेलों को सूचित किया जाता है कि अगले आदेशों तक रात्रि ड्यूटी भत्ते के तहत वसूली स्थगित की जाए।
इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक स्थापना(वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड
सं.ई(पी एण्ड ए)॥2017/एचडब्ल्यू-1 नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2020
प्रतिलिपि अग्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
ह./-
कृते सदस्य(वित्त), रेलवे बोर्ड
View Order in English – Recovery of Night Duty Allowance from Railway employees who have become ineligible to get NDA after issue of Board’s letter dated 29.09.2020
Source: रेलवे बोर्ड के आदेश का PDF प्राप्त करने के लिए क्लिक करें
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