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Unlock 6 MHA Guidelines for Phased Re-opening upto 30 Nov 2020: स्कूल, कोचिंग संस्थान, विश्वविद्यालय, मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क खोलने हेतु दिशानिर्देशों

Unlock 6 MHA Guidelines for Phased Re-opening upto 30 Nov 2020: स्कूल, कोचिंग संस्थान, विश्वविद्यालय, मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हाल, इंटरटेनमेंट पार्क खोलने हेतु दिशानिर्देशों

Re-opening of schools and coaching institutions, Swimming pools, Cinemas/ theatres/ multiplexes, after 15th October 2020 – MHA extends the Guidelines for Re-opening – Moving ahead with caution (सतर्कता के साथ अग्रसर) – States/ UTs advised to enforce COVID-Appropriate behavior

Ministry of Home Affairs
Press Information Bureau
Government of India

Dated: 27 OCT 2020

Ministry of Home Affairs (MHA) issued an Order today to extend the Guidelines for Re-opening, issued on 30.09.2020, to remain in force upto 30.11.2020

Re-opening of activities outside the Containment Zones

  • Since the issuance of the first Order on lockdown measures by MHA on 24th March 2020, almost all activities have been gradually opened up in areas outside the Containment Zones. While most of the activities have been permitted, some activities involving large number of people, have been allowed with some restrictions and subject to SOPs being followed regarding health and safety precautions. These activities include – metro rail; shopping malls; hotel, restaurants and hospitality services; religious places; yoga and training institutes; gymnasiums; cinemas; entertainment park etc.
  • In respect of certain activities, having relatively higher degree of risk of COVID infection, State/ UT Governments have been permitted to take decisions for their re-opening, based on the assessment of the situation and subject to SOPs. These activities include – schools and coaching institutes; State and private universities for research scholars; allowing gatherings above the limit of 100 etc.
  • After the last guidelines issued by MHA on 30.09.2020, the following activities are also permitted but with certain restrictions:
    • International air travel of passengers as permitted by MHA.
    • Swimming pools being used for training of sports persons.
    • Exhibitions halls for Business to Business (B2B) purposes.
    • Cinemas/ theatres/ multiplexes upto 50% of their seating capacity.
    • Social/ academic/ sports/ entertainment/ cultural/ religious/ political functions and other congregations, in closed spaces with a maximum of 50% of the hall capacity and subject to ceiling of 200 persons.

Further decision regarding the above activities will be taken based on the assessment of the situation

COVID-Appropriate behavior

The essence behind graded re-opening and progressive resumption of activities is to move ahead. However, it does not mean the end of the pandemic. There is a need to exercise abundant caution by adopting COVID-19 appropriate behavior by every citizen in their daily routine. A ‘Jan Andolan’ was launched by the Prime Minister, Shri Narendra Modi on 8th October 2020 on COVID-19 appropriate behavior to follow three mantras, namely:

    • wear your mask properly;
    • wash your hands frequently; and
    • maintain safe distance of 6 feet.
  • There is an urgent need to instill a sense of discipline and ownership amongst citizens in order that the resumption of activities is successful and gains made in the management of the pandemic are not diluted.
  • MHA has already advised Chief Secretaries/ Administrators of all States/ UTs that they should endeavour to promote COVID-19 appropriate behavior extensively at the grass root level and take measures to enforce the wearing of masks, hand hygiene and social distancing.

National Directives for COVID-19 management

National Directives for COVID-19 management shall continue to be followed throughout the country, so as to enforce COVID-19 appropriate behavior.

Strict enforcement of lockdown in Containment Zones till 30th November 2020

  • Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 30th November, 2020.
  • Containment Zones shall be demarcated by the District authorities at micro level after taking into consideration the guidelines of MoHFW with the objective of effectively breaking the chain of transmission. Strict containment measures will be enforced in these containment zones and only essential activities will be allowed.

Within the containment zones, strict perimeter control shall be maintained and only essential activities allowed.

These Containment Zones will be notified on the websites of the respective District Collectors and by the States/ UTs and information will also be shared with MOHFW.

States not to impose any local lockdown outside Containment Zones

  • State/ UT Governments shall not impose any local lockdown (State/ District/ sub-division/City/ village level), outside the containment zones, without prior consultation with the Central Government.

No restriction on Inter-State and intra-State movement

  • There shall be no restriction on inter-State and intra-State movement of persons and goods.No separate permission/ approval/ e-permit will be required for such movements.

Protection for vulnerable persons

Vulnerable persons, i.e., persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years, are advised to stay at home, except for meeting essential requirements and for health purposes.

Use of AarogyaSetu

The use of AarogyaSetu mobile application will continue to be encouraged.


गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को “फिर से खोलने” के दिशानिर्देशों की अवधि बढ़ाई – सतर्कता के साथ अग्रसर – राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार लागू कराने की सलाह

आज गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए 30-9-2020 को जारी दिशानिर्देशों को 30-11-2020 तक के लिए बढ़ा दिया है

कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलने वाली गतिविधियां

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देश 24 मार्च 2020 को पहली बार जारी किए गए थे, उस वक्त से अभी तक कंटेनमेंट जोन के बाहर लगातार धीरे-धीरे गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की छूट दी जा रही है। अब तक ज्यादातर गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन ऐसी गतिविधियां जिसमें ज्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्र होने की संभावना है, उन्हें चालू करने के लिए कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना जरूरी है। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हाल, इंटरटेनमेंट पार्क आदि शामिल हैं।

इसी तरह कुछ गतिविधियों को दोबारा पूरी तरह से खोलने में कोविड संक्रमण फैलने का काफी जोखिम है। ऐसे में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उन्हें फिर से खोलने के संबंध में खुद फैसले लेने की इजाजत दी गई है। राज्य इस संबंध में अपने आकलन और जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया को देखते हुए फैसला कर सकते हैं। इन गतिविधियों में स्कूल, कोचिंग संस्थान, रिसर्च छात्रों के लिए राज्य और निजी विश्वविद्यालय खोलने , साथ ही किसी एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने जैसे फैसले शामिल हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा 30-09-2020 को जब आखिरी दिशानिर्देश जारी किए गए थे, तो निम्नलिखित गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी:

  1. गृहमंत्रालय की इजाजत के बाद यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा
  2. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल का इस्तेमाल
  3. बिजनेस मीटिंग के लिए प्रदर्शनी हाल को खोलना
  4. सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलना
  5. सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/संस्कृति/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम सहित दूसरी सभाएं, जो बंद जगहों पर आयोजित की जाती है। लेकिन सभागार की 50 फीसदी से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। साथ ही किसी भी सूरत में अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही आयोजनों में शामिल किया जा सकेगा।

इन गतिविधियों के संबंध में आगे कोई फैसला, परिस्थितियों के आकलन के बाद किया जाएगा।

कोविड- उचित व्यवहार जरूरी

गतिविधियों को फिर से खोलने का मकसद यह है कि हम आगे की ओर बढ़े, लेकिन इसका यह कतई मतलब नही है कि महामारी खत्म हो गई है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि कोविड से बचाव के लिए वह अपनी दिनचर्या में उचित व्यवहार करे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 से बचने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को उचित व्यवहार अपनाने के लिए तीन मंत्र दिए थे। जो कि ये हैं:

  1. मास्क को उचित तरीके से पहने
  2. हाथ को बार-बार धो ले
  3. हमेंशा छह फुट की सुरक्षित दूरी बनाकर रखे

गतिविधियों के फिर से खुलने के फैसले को तभी सफलता मिलेगी, जब देश का प्रत्येक नागरिक अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ऐसा करने से महामारी के खतरे को कम किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में पहले से ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रशासकों को सलाह दी है, कि वह ऐसे कदम उठाएं, जिससे कोविड-19 से निपटने के लिए लोग उचित व्यवहार करे। साथ ही वह जमीनी स्तर पर ऐसे कदम उठाए, जिससे लोग मास्क पहने, हाथों की सफाई नियमित अंतराल पर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश

कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोग उचित व्यवहार करें, इसके लिए जारी राष्ट्रीय दिशा निर्देश पूरे देश में पहले की तरह लागू रहेंगे।

कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन

  • कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के आधार पर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन बनाने का उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाए। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्ती के साथ सीमा निर्धारण किया जाय, साथ ही वहां केवल जरूरी गतिविधियों को चालू रखने की केवल अनुमति दी जाएगी।
  • कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर उसकी जानकारी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के जिलाधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी। साथ ही उसकी सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी साझा की जाय।
    कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य नहीं लगाएं लॉकडाउन
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर स्थानीय स्तर पर (राज्य/जिला/सब-डिविजन/शहर/ग्रामीण स्तर) केंद्र सरकार से सलाह किए बिना लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे।

अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं

किसी भी व्यक्ति या वस्तु का राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति/स्वीकृति/ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।

अतिसंवेदनशील लोगों की सुरक्षा

अतिसंवेदनशील व्यक्तियों यानी 65 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को जरूरी आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के अतिरिक्त, घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित करना जारी रहेगा।

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