समय-पूर्व-सेवानिवृति: सरकार का प्रयास है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा की जाए
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1654
(दिनांक 21.09.2020 को उत्तर के लिए)
समय-पूर्व-सेवानिवृति
1654. एडवोकेट ए-एम- आरिफः
श्री वीके. श्रीकंदनः
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री कौशल किशोर:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की सेवा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले समाप्त करने का विचार है जिन्होंने 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है या जिनकी 50 वर्ष से अधिक आयु हो चुकी हो अथवा अन्य किसी आधार पर;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के मुददे के संबंध में कर्मचारी संगठनों से चर्चा की है तथा उनकी राय ली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी तथा अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी; और
(ड.) क्या सरकार का अर्थव्यवस्था में मंदी के मद्देनजर प्रशासन में कार्य-कुशलता लाने हेतु सेवा नियमों में संशोधन करने का विचार भी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कार्मिक,, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) से (घ): मूल नियम (एफआर) 56 (जे), केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) [एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत सरकारी कर्मचारियों की समीक्षा के लिए निर्देश मौजूद हैं।
समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है।
(ड) : सरकार का प्रयास है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि प्रदर्शन में सुधार और प्रशासन में कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने की चुनौतियों का उत्तर दिया जा सके।
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