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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम 2020

Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Multi Tasking Staff (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2020 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम 2020

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्‍ली, 9 जुलाई, 2020

सा.का.नि.101.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह ‘घर’ पद) भर्ती नियम, 980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बहुकार्य कर्मचारीवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ :-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद – संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (3) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

    परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची 

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर चयन पद है अथवा अचयन पद
(1) (2) (3) (4) (5)
बहुकार्य कर्मचारीवृन्द 57* (2020) “कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अनुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (18000-56900/- रूपये) लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा  सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6) (7)

18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। )

टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि बह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण :- रोज़गार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोज़गार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

 

मैट्रिक्यूलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) (9) (10)
लागू नहीं होता दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11) (12) (13)
लागू नहीं होता

समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नत समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-

(i) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

– अध्यक्ष

(ii) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली या नई
दिल्‍ली स्थित निदेशालय का कोई अन्य संस्थान

– सदस्य

(iii) प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

– सदस्य

 लागू नहीं होता

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
New Delhi, the 9th July, 2020

G. S. R. 101.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, (Group ‘D’ posts) Recruitment Rules 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .— (i) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Multi Tasking Staff (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .— The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person,-
(i) who, has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

    Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of Post Number of Post Classification Level in pay matrix Whether   selection   post   or Non-selection posts
(1) (2) (3) (4) (5)
Multi Tasking Staff 57(2020)*
*Subject to variation dependent on workload
General Central Service       Group- ‘C’ Non-gazetted, Non-ministerial Level-1      (Rs. 18000-56900/-) in
the pay matrix
Not applicable
Age-limit for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits
(6) (7)
Between 18 years and 25 years.
(The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for     those in  Assam,  Meghalaya,  Arunachal  Pradesh,  Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba  District  of  Himachal  Pradesh,  Union  territory  of  Jammu  and Kashmir, Union territory of Ladakh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.
Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Matriculation or equivalent pass
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes Period of Probation, if any Method  of recruitment,   whether by direct recruitment or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or transfer grades from which promotion or deputation/ transfer to be made
(8) (9) (10) (11)
Not applicable Two years By direct recruitment Not applicable
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12) (13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-

(i) Joint Director or Deputy Director National Vector Borne Disease Control Programme

– Chairman;

(ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or Any other Institution of the Directorate Located in Delhi/New Delhi

– Member;

(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme

– Member

Not applicable.

नई दिल्‍ली, 9 जुलाई, 2020

सा.का.नि.02.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 1980, जहां तक इसका सम्बन्ध निन्न श्रेणी लिपिक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में निम्न श्रेणी लिपिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे
होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (3) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्धारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर चयन पद है अथवा अचयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
निम्न श्रेणी
लिपिक
32*
(2020)कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अनुसचिवीय  बेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (49900 – 63200/- रुपये) अचयन 18 से 27 वर्ष के बीच।
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। )टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर चयन पद है अथवा अचयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
निम्न श्रेणी
लिपिक
32*
(2020)कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अनुसचिवीय  बेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (49900 – 63200/- रुपये) अचयन 18 से 27 वर्ष के बीच।
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। )टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7) (8 (9) (10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसके समकक्ष उत्तीर्ण हो।

(ii) हस्तचालित टाइपराइटर से अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट कि न्यूनतम गति से टंकण करने में
सक्षम हो।

या

कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 40500 के डी पी एच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट )

हाँ, स्तंभ संख्या (10) में उपदर्शित विस्तार तक सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष (i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85% सीधी भर्ती केद्वारा भरे जायेंगे।

(ii) समूह ‘ग’ कर्मचारियों की
40% रिक्तियां ऐसे व्यक्तियों से भरी जाएँगी जिसका सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (48000 – 56900 रुपए ) हो और जो मान्यताप्राप्त बोर्ड से 42वीं कक्षा पास हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो और विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की
नियमित सेवा किया हो ।

टिप्पण 1:- परीक्षा की योग्यता के लिए अधिकतम आयु -सीमा चैंतालीस वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास वर्ष)

टिप्पण 2:- यदि इस खंड के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या ऐसे कर्मचारियों से अधिक है जो परीक्षा में योग्य हैं, तब ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों को, अगले वर्ष उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए विचार में लिया जायेगा, ताकि जो कर्मचारी पहले परीक्षा उत्तीर्ण की हो उनको बाद में उत्तीर्ण होने वाले
अभ्यर्थियों से पहले विचार में लिया जाय।

टिप्पण 3:- पांच प्रतिशत रिक्तियां समूह ‘ग’ कर्मचारियों से ज्येष्ठ-सह उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (48000-56900 रुपए) में नियमित आधार पर तीन वर्षों की
नियमित सेवा किए हों ।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

 

भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) (12) (13)
जैसा कि स्तंभ (10) में उल्लिखित है। 1. विभागीय पुष्टि समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
(i) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष(ii) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या नई दिल्‍ली स्थित इस निदेशालय के किसी अन्य संस्थान का(iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य2. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-(i) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

– अध्यक्ष

(ii) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या नई दिल्‍ली स्थित इस निदेशालय के किसी अन्य संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी

– सदस्य

(iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

_ सदस्य

लागू नहीं होता।

New Delhi, the 9th July, 2020

G.S.R . 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk (Sl. No. 8), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk in the National Vector Borne Disease Control Programme under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely.

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Lower Division Clerk (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-
(i) Who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of post Number of post Classification Level  in pay matrix Whether selection post or non- selection post Age – limit for direct recruits
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lower Division Clerk 32 *
(2020)
*Subject    to variation dependent on workload
General Central Service, Group ‘C’, Non-
Gazetted, Ministerial
Level  -2 in the pay matrix (Rs.19900- 63200) Non-selection Between  18  and  27 years.
Relaxable              for Government  servants up  to  forty  years  in the  case  of  general candidates and up to forty-five    years    in case    of    candidates belonging     to     the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in   accordance   with the    instructions    or orders  issued  by  the Central Government. Note:    The    crucial date  for  determining the age-limit shall be the  closing  date  for receipt of applications from  candidates  and not  the  closing  date prescribed  for  those in Assam,Meghalaya, Arunachal    Pradesh, Mizoram,    Manipur, Nagaland,     Tripura, Sikkim,            Union Territory  of  Ladakh, Lahaul     and     Spiti District    and    Pangi Sub-Division          of Chamba   District   of Himachal      Pradesh, Andaman              and Nicobar  Islands  and Lakshadweep.
Educational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational
qualifications prescribed for direct  recruitments will apply in the case of promotees
Period  of probation, if any Method of recruitment, whether by direct recruitment         or         by
promotion or  by deputation/ absorption and percentage of the vacancies
to   be   filled   by   various methods
(7) (8) (9) (10)
(i)    12th          Class    or equivalent     qualification from a recognised Board. (ii)A   typing speed of 30 words    per    minute    in English or 25  words per minute     in    Hindi    on manual typewriter.
Or
A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour /9000 Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word).
Yes, to the extent indicated in column number (10) Two years for direct recruits (i) 85 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission.
(ii)     10  per  cent  of  the vacancies   shall   be   filled from amongst  the Group C Staff in  the  level-1  in the pay       matrix   (Rs18000- 56900) of 7th Central Pay Commission     and      who possess 12th   class pass or equivalent        qualification from recognised Board and have  rendered  three  years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. Note  1  :  The  maximum age- limit for eligibility for examination  is  forty-  five years   (fifty   years of age for            the      Scheduled Castes/ Scheduled Tribes)
Note 2 : If    more of such employees than the number of          vacancies available under this clause qualified at the               examination, such   excess   number   of employees        shall        be considered  for  filling  the vacancies   arising   in   the subsequent   years   so   that the employees qualifying at an                               earlier
examination are considered before those who qualify at a     later examination.
Note 3 : Five per cent of the vacancies shall be filled on        seniority-cum- fitness basis from Group C employees who    have three years regular service in posts of the level-1 in the pay matrix (Rs.18000- 56900).
In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made If  Departmental  Promotion Committee exists, what is its   composition Circumstances in which Union  Public          Service
Commission is to be consulted in making recruitment
(11) (12) (13)
As stated in Column (10) 1. Departmental  Confirmation Committee (for considering confirmation ) consisting of :-
(i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Disease Control Programme   – Chairman;
(ii) Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services or administrative officer from any other institution of this Directorate located in New Delhi – Member;
(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme- Member.
2.    Departmental    Promotion    Committee    (for considering promotion) consisting of :-
(i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne  Disease Control Programme- Chairman;
(ii) Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services or administrative officer from any other institution of this Directorate located in New Delhi – Member;
(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme- Member.
Not applicable.

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