केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2020

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2020

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2020

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गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, ३० जून, 2020

सा.का.नि. 97.— केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा, 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय रिजर्व बल कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी मंत्रालय) भर्ती नियम, 2010, में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमन करने निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थात:-

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फर्राश) तथा कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2020 है।
    (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
  2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो, नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
  3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
  4. नीरहर्ता – वह व्यक्ति,-
    1. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
    2. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह की संविदा की है,
      उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेन है और ऐसे करने अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
  5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केंद्रीय सरकार के यह राय है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |
  6. व्यावृत्ति — इन नियमों की किसी भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है |

अनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर क्या चयन अथवा अचयन पद है सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.कांस्ट्टेबल (दफ्तरी ) 330* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘ग’ अराजपत्रित (अनुसचिविय) स्तर – 3 रुपये 21,700-69,100 लागु नहीं होता 25 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण श्रेणी सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक छुट अनुज्ञे है )
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम,मणिपुर-नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम,केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है )
सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं,प्रोनत्त व्यक्तियों के मामले में भी लागु होगी परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो भर्ती की पद्धति :- क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोनत्ति प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों में भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(7) (8) (9) (10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन लागु नहीं दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण – एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन के लिए अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्तिथियों के कारण रिक्तिया होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारीयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सके |
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो,तथा
(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं रखते हो
प्रोनत्ति से भर्ती होने अर्थात प्रोनत्ति द्वारा अथवा परहिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे जिनमे यह पदोनत्ति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया है | यदि विभागीय प्रोन्‍नति समिति विद्धमान है, तो इसके क्या संरचना है भर्ती करने के लिए, किन परिस्तिथियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) (12) (13)
लागु नहीं होता समूह “ग” बिभागीय पुष्टिकरण समिति (पुस्टीकरण विचार के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-
(i) सहायक निदेशक या कमांडेंट, केरिपुबल – अध्यक्ष
(ii) संयुक्त सहायक निदेशक/उप कमांडेंट, केरिपुबल- सदस्य-I
(iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट , केरिपुबल – सदस्य-II
लागु नहीं होता

BSF, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. कांस्ट्टेबल (चपरासी ) 528* (2020)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘ग’ अराजपत्रित (अनुसचिविय) स्तर – 3 रुपये 21,700-69,100 लागु नहीं होता 25 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण श्रेणी सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तकशिथिल की जा सकती है )
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर-नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है )
(7) (8) (9) (10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन लागु नहीं होता दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण – एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन के लिए अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्तिथियों के कारण रिक्तिया होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारीयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सके |
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो,तथा
(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं रखते हो
(11) (12) (13)
लागु नहीं होता समूह “ग” बिभागिए पुष्टिकरण समिति (पुस्टीकरण विचार के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-(i) सहायक निदेशक या कमांडेंट, केरिपुबल – अध्यक्ष(ii) संयुक्त सहायक निदेशक/उप कमांडेंट, केरिपुबल- सदस्य-I(iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट , केरिपुबल – सदस्य-II लागु नहीं होता

Central Reserve Police Force Constable RR: Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Recruitment Rules, 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. कांस्ट्टेबल (फर्राश) 65* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘ग’ अराजपत्रित (अनुसचिविय) स्तर – 3 रुपये 21,700-69,100 लागु नहींहोता 25 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण श्रेणी सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तकशिथिल की जा सकती है )
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम,मणिपुर-नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम,केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है )
(7) (8) (9) (10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन लागु नहीं होता दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण – एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन के लिए अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्तिथियों के कारण रिक्तिया होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारीयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सके |
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो,तथा
(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं रखते हो
(11) (12) (13)
लागु नहीं होता समूह “ग” बिभागिए पुष्टिकरण समिति (पुस्टीकरण विचार के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-(i) सहायक निदेशक या कमांडेंट, केरिपुबल – अध्यक्ष(ii) संयुक्त सहायक निदेशक/उप कमांडेंट, केरिपुबल- सदस्य-I(iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट , केरिपुबल – सदस्य-II लागु नहीं होता
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4. कांस्ट्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) 63* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है साधारण केंद्रीय सेवा समूह ‘ग’ अराजपत्रित (अनुसचिविय) स्तर – 3 रुपये 21,700-69,100 लागु नहीं होता 25 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण श्रेणी सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तकशिथिल की जा सकती है )
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम,मणिपुर-नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम,केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है )
(7) (8) (9) (10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन लागु नहीं होता दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण – एक वर्ष या अधिक अवधि तक कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन के लिए अवकाश पर रहने या किसी अन्य परिस्तिथियों के कारण रिक्तिया होने के कारण इन रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारीयों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सके |
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो,तथा
(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं रखते हो
(11) (12) (13)
लागु नहीं होता समूह “ग” बिभागिए पुष्टिकरण समिति (पुस्टीकरण विचार के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-(i) सहायक निदेशक या कमांडेंट, केरिपुबल – अध्यक्ष(ii) संयुक्त सहायक निदेशक/उप कमांडेंट, केरिपुबल- सदस्य-I(iii) प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट , केरिपुबल – सदस्य-II लागु नहीं होता

 [फा. सं. आर. नौ -1/2020-मंत्रा/सीआरपीएफ /डीए-3]
ललित कपूर , उप सचिव (कार्मिक -2)

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