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Change of Nomenclature of Posts- Assistant to ASO , UDC to Sr. Assistant and LDC to Jr. Assistant in CAT: DoPT Notification

Change of Nomenclature of posts- Assistant to ASO , UDC to Sr. Assistant and LDC to Jr. Assistant in CAT: DoPT Notification.  केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पदनाम परिवर्तन – सहायक से सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रवर श्रेणी लिपिक से वरिष्‍ठ सहायक एवं अवर श्रेणी लिपिक से कन‍िष्‍ठ सहायक

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केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पदनाम परिवर्तन – कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना हिन्‍दी मेंं

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्‍ली, 5 जून, 2020

सा.का.नि. 350(अ).–केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतट्दारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रव॒त्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 की अनुसूची में, –

(i) स्तंभ (2) में, क्रम सं. 15 के सामने, “सहायक” शब्दों के लिए “सहायक अनुभाग अधिकारी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii). स्तंभ (2) में, क्रम सं. 26 के सामने, “उच्च श्रेणी लिपिक” शब्दों के लिए “वरिष्ठ सहायक” शब्दों को
प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(iii) स्तंभ (2) में, क्रम सं. 29 के सामने, “अवर श्रेणी लिपिक” शब्दों के लिए “कनिष्ठ सहायक” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. ए-11019/1/2019- प्र. अ.]
रश्मि चौधरी, अपर सचिव

नोट : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11 खंड 3, उप-खंड (1) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1020(अ) दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Change of Nomenclature of posts- Assistant to Assistant Section Officer, Upper Division Clerk to Sr. Assistant and Lower Division Clerk to Jr. Assistant in CAT: DoPT Notification in English

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th June, 2020

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (b) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2017, in the Schedule, –

(i) in column (2), against serial number 15, for the words “Assistant”, the words “Assistant Section Officer” Shall be substituted;

(ii) in column (2), against serial number 26, for the words “Upper Division Clerk”, the words “Senior Assistant” shall be substituted;

(iii) in column (2), against serial number 29, for the words “Lower Division Clerk”, the words “Junior Assistant” shall be substituted.

[F. No. A-11019/1/2019-AT]
RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (1) vide notification number G.S.R. 1020(E), dated the 17™ August, 2017

 Click here to view/download the Gazette Notification GSR 350 (E) dt 05.06.2020 and GSR 1020 (E) dated 17.08.2017

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