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लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत

लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

01-मई-2020 16:47 IST

कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाई गई लॉकडाउन पाबंदियों के कारण देश भर में फंसे व्यक्तियों की आवाजाही के लिए चलाई जाएंगी विशेष रेलगाड़ियां

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से देश भर में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति देने का आदेश जारी किया है।

रेल मंत्रालय इन लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी निर्दिष्‍ट करेगा। रेल मंत्रालय इसके अलावा टिकटों की बिक्री; रेलवे स्टेशनों एवं रेल प्लेटफॉर्मों पर तथा ट्रेनों के भीतर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा उपायों पर अमल के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।

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रेल मंत्रालय

01-मई, 2020 16:51 IST

रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की

ये विशेष रेलगाडि़यां संबंधित दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर एक जगह से दूसरी जगह के बीच चलेंगी

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन के कारण विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्‍न स्थानों पर ले जाने के लिए आज “श्रमिक दिवस” से “श्रमिक स्‍पेशल” ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

मानक प्रोटोकॉल्‍स के अनुसार इन फंसे हुए लोगों को भेजने वाली और उनकी अगवानी करने वाली संबंधित दोनों राज्‍य सरकारों के अनुरोध पर ये विशेष रेलगाडि़यां एक जगह से दूसरी जगह के बीच चलेंगी। रेलवे और राज्‍य सरकारों की ओर से समन्‍वयन और “श्रमिक स्‍पेशल्‍स’’ के  सुचारु परिचालन के लिए वरिष्‍ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्‍त किया जाएगा।

यात्रियों को भेजने वाले राज्‍यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और यात्रा की अनुमति केवल उन्‍हीं लोगों को दी जाएगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जायेगा। भेजने वाली राज्‍य सरकारों को इन लोगों को ट्रेन में बिठाने के लिए निर्धारित रेलवे स्‍टेशन तक सैनिटाइज्‍ड बसों में बैठाकर सामाजिक दूरी के नियमों और अन्‍य सावधानियों का पालन करते हुए जत्‍थों में लाना होगा। प्रत्‍येक व्‍यक्ति के लिए फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। भेजने वाले राज्‍यों द्वारा शुरुआती स्‍टेशन पर उनके लिए भोजन और पानी उपलब्‍ध कराया जाएगा।

रेलवे यात्रियों के सहयोग से सामाजिक दूरी के मानदंडों और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लंबे मार्गों पर यात्रा के दौरान रास्‍ते में रेलवे एक भोजन प्रदान करेगा।

गंतव्य तक पहुंचने पर, राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की अगवानी की जाएगी। वहीं उनकी स्क्रीनिंग, यदि आवश्यक हो क्‍वारंटीन और रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा जैसे सभी तरह के प्रबंध करेगी। राष्ट्र के सामने मौजूद संकट की इस घड़ी में भारतीय रेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी साथी भारतवासियों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी का समर्थन और सहयोग चाहते हैं।

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MHA Order 01-05-2020 - Special Trains for Stranded Persons

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