भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल में यात्रियों की सेवाओं के निलंबन की अवधि के दौरान अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारियों को ‘ड्यूटी पर’ मानने का फैसला लिया गया
लॉकडाउन/ सेवाओं के निलंबन के कारण कर्मचारियों की छंटनी न हो, इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए गए
रेल मंत्रालय द्वारा विपत्ति को कम करने और ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस), स्वच्छता, पेंट्री कार, स्टेशन, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जैसी सेवाओं को प्रदान करने में लगे संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवाओं के निलंबन/ लॉकडाउन की समाप्ति होने तक ‘ड्यूटी पर’ माना जाएगा और इस संबंध में उन्हें तदनुसार या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
यह मैनपावर के आधार पर दिए गए अनुबंधों पर भी लागू है।
एकमुश्त आधार पर दिए गए अनुबंधों के लिए (यानी मैनपावर के आधार पर नहीं), अधिकतम भुगतान जो किया जा सकता है, वह अनुबंध मूल्य के 70% तक सीमित रहेगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सेवाओं के निलंबन/लॉकडाउन होने के कारण अनुबंधित कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी न हो।
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Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Railways
24-March-2020 18:13 IST
Ministry of Railways decides to treat contract and outsourced employees ‘on duty’ during the period of suspension of Passengers services in Indian Railways
To ensure that employees are not retrenched due to suspension of services/lockdown, Ministry of Railways issues necessary instructions to Zonal Railways
In a bid to reduce the hardships and protect the interests of contractual and outsourced staff engaged in providing services such as On Board House Keeping services (OBHS) in trains, sanitation, pantry cars, stations, offices and other commercial activities, Ministry of Railways has decided that such staff will be treated ‘on duty’ and be paid accordingly till the expiry of suspension of services/lockdown or as advised by Central Government in this regard. This is applicable on contracts awarded on manpower basis.
For contracts awarded on lumpsum basis (i.e. not on manpower basis), maximum payment which may be made shall be limited to 70% of the contract value.
Railway Board has issued necessary instructions to Zonal Railways to ensure that the contractual staff and outsourced employees are not retrenched due to the suspension of services/lockdown.
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SG/MKV
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