Premature retirement of Government servants in public interest सार्वजनिक हित में सरकारी सेवकों की समय से पहले सेवानिवृत्ति की नीति
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 640
(TO BE ANSWERED ON 05.02.2020)
PREMATURE RETIREMENT OF GOVERNMENT SERVANTS
640. SHRI GANESH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether the provisions under Fundamental Rules (FR) 56(j), Rule 48 of Central Civil Services (CCS) (Pension) Rules, 1972 and Rule 16(3) (Amended) of All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) [AIS (DCRB)] Rules, 1958 have laid down the policy of periodic review and premature retirement of Government servants in public interest;
(b) if so, the details thereof along with the details of date-wise periodic review of various Ministries and its attached offices/autonomous organizations;
(c) the names of the departments along with the number of employees who have been given compulsory retirement and premature retirement during the last three years; and
(d) the names of the Departments/CPSUs/Banks/ Financial Institutions/Diplomatic Missions along with the number of employees who have been identified for compulsory retirement during the last three years?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a): Yes sir.
(b) to (d): As on 30-01-2020, based on the information /data uploaded by various
Ministries/departments/Cadre controlling Authorities on the probity portal operated by Department of Personnel and Training, provisions of FR 56(J)/similar rules have been invoked against 163 Group A officers, (including All India Services Officers) and 157 Group B officers during the period July, 2014 to December, 2019.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 640
(दिनांक 05.02.2020 को उत्तर के लिए)
सरकारी कर्मचारियों की समय-पूर्व सेवानिवृत्ति
640. श्री गणेश सिंहः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मौलिक नियमों (एफआर) 56 (जे) केंद्रीय सिवित्र सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति लाभ) [एआईएस (डीसीआरबी)], नियम, 1958 के नियम 16(3) संशोधित प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित में सरकारी सेवकों की आवधिक समीक्षा और समय से पहले सेवानिवृत्ति की नीति निर्धारित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न मंत्रालयों और इसके संबदध कार्यात्रयों/स्वायत्त
संगठनों की तिथि-वार आवधिक समीक्षा का ब्यौरा क्या है;
(ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान उन विभागों के नाम और कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति और समय-पूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है; और
(घ) उन विभागों/सीपीएसयूसए/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/राजनयिक मिशनों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए चिहिनत कर्मचारियों की संख्या कितनी है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) : जी हाँ।
(ख) से (घ) : दिनांक 30.01.2020 तक की स्थिति के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित सत्यनिष्ठा पोर्टल (प्रोबिटी पोर्टल) पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों दवारा अपलोड की गई सूचना/आंकड़ों के आधार पर जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान समूह ‘क’ के 163 अधिकारियों (अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित) तथा समूह ‘ख’ के 157 अधिकारियों के विरुद्ध मौलिक नियम (एफआर) 56(जे)/समान प्रकार के नियमों के प्रावधानों का प्रयोग किया गया है।
http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU640.pdf
http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/173/AU640.pdf
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