कर्मचारी पेंशन योजना -1995 के पेंशनभोक्‍ताओं और सदस्यों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र / डिजिटल जीवन प्रमाण

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कर्मचारी पेंशन योजना -1995 के पेंशनभोक्‍ताओं और सदस्यों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र / डिजिटल जीवन प्रमाण

कर्मचारी पेंशन योजना -1995 के पेंशनभोक्‍ताओं और सदस्यों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र / डिजिटल जीवन प्रमाण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees’ Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)
मुख्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्‍ली-110066

संख्‍या: पेंशन-I/17(10)2016-17/जीवन प्रमाण/10941/8496

दिनांक: 18.12.2019

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भ.नि आयुक्त (सभी अंचल)
सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय।

विषय:- कर्मचारी पेंशन योजना -1995 के पेंशनभोक्‍ताओं और सदस्यों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र / डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने – के संबंध में

महोंदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें ।

2. वर्तमान में, पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोक्‍ताओं को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नवंबर के महीने में फील्ड कार्यालयों में कार्यभार की अधिकता और पेंशनभोक्ताओं को आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर इस प्रावधान की जांच की गई है। इन गतिविधियों से कार्यालयों का सामान्य कामकाज प्रभावित होता हैं। तथा पेंशन रूकने के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती है। इसके अलावा, जीवन प्रमाण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के मामले में यह केवल कुछ महीनों के लिए, नवंबर तक ही वैध रहता है।

3. अब, यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनओक्ताओं दवारा प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति के स्थान पर पिछली बार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के पश्चात जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तदनुसार, पेंशनभोगियों को अगले वर्ष के दौरान उसी महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा नहीं करने पर अगले महीने से पेंशन रोक दी जाएगी।

4. व्यापक प्रचार के लिए, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस तीन भाषाओं अर्थात्‌ अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित स्थानीय भाषा में जारी किए जाए | इसके अलावा, पेंशन के संवितरण के लिए सभी बैंकों के साथ समझाँते में उचित संशोधन किए जाए।
(केंद्रीय अविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

(मुकेश कुमार)
क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त- । (पेंशन)

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Source: https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Circulars/Y2019-2020/Pension1_Lifecert_8496.pdf

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