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Reservation policies in universities for contractual employees विश्वविद्यालयों में संविदागत कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीतियां

Reservation policies in universities for contractual employees विश्वविद्यालयों में संविदागत कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीतियां

(a) to (c) The Government norms of reservation for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Classes (OBC) categories are followed for recruitment of teaching and non-teaching staff in the Central Universities. As per instructions of Govt. of India, reservations apply to temporary appointments of more than 45 days.

The University Grants Commission had issued instructions from time to time to all Universities for (i) implementation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Persons with Disabilities reservation policy of the Government /UGC (ii) display of reservation roster on University website and (iii) filling up of remaining identified backlog reserved vacancies of these categories in teaching and non-teaching posts. The Central Universities are autonomous institution and follows the Govt. of India norms. However, the data on number of appointments made on contracts category-wise in different Central Universities are not maintained centrally.

(क) से (ग) केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी आरक्षण मानकों का पालन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 45 दिन से अधिक की अवधि की अस्‍थायी नियुक्तियों के लिए आरक्षण लागू होता है और 45 दिन या अधिक दिनों की पूर्णत: अस्‍थायी नियुक्तियों के लिए एक अलग रजिस्‍टर/रोस्‍टर रजिस्‍टर का रखरखाव किया जाए।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्‍वविद्यालयों को (i) सरकार/यूजीसी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्‍य पिछड़ा वर्ग/नि:शक्‍त जन आरक्षण नीति का कार्यान्‍वयन (ii) विश्‍वविद्यालय के वेबसाइट पर आरक्षण रोस्‍टर का प्रदर्शन और (iii) शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों में इन वर्गों की आरक्षित शेष अभिज्ञात बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने हेतु समय-समय पर नि‍र्देश जारी किए थे। केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय स्‍वायत्‍त संस्‍थान हैं और भारत सरकार के मानकों का पालन करते हैं। तथापि विभिन्‍न केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में वर्ग-वार संविदा पर की गई नियुक्तियों की संख्‍या संबंधी ऑकड़ों का रखरखाव केन्‍द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

The above statement was submitted by Ministry of Human Resource Development of undermentioned Rajya Sabha Question:-

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION उच्‍चतर शिक्षा विभाग

RAJYA SABHA राज्‍य सभा

UNSTARRED QUESTION No. 2814  अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2814
TO BE ANSWERED ON 12.12.2019   उत्‍तर देने की तारीख: 12.12.2019

2814. DR. KIRODI LAL MEENA 2814. डा॰ किरोड़ी लाल मीणा

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state                                                 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(a) whether it is a fact that compliance to reservation policy is not being followed by the Ministry in central universities in the appointments on contractual basis as a result of which the number of people belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes is negligible in the appointments on such posts;

(b) whether the Ministry would ensure compliance to reservation policy in the appointments on contractual basis; and

(c) the category-wise details of the appointments made on contractual basis in Ministries and central universities during the last five years?

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संविदागत नियुक्तियों में आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या नगण्य है;

(ख) क्या मंत्रालय संविदागत नियुक्तियों में आरक्षण नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संविदा के आधार पर की गई नियुक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर ANSWER
MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT मानव संसाधन विकास मंत्री
(Shri Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’) (श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’)

AS above

Source: Rajya Sabha

reservation policies for contractual employees e1576597515291

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