Investment of NPS Fund in Share Market एनपीएस पेंशन निधि का शेयर बाजार में निवेश
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.204
TO BE ANSWERED ON NOVEMBER 19, 2019/
KARTIKA 28, 1941 (SAKA)
INVESTMENT OF PENSION FUNDS IN SHARE MARKET
204. Shri Ritabrata Banerjee Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether Government is planning to invest the Pension Funds in the share market; and
(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?
ANSWER
The Minister of State (Finance) (Shri Anurag Singh Thakur)
(a) & (b) Section 14 (2) (b) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (PFRDA Act), empowers PFRDA to formulate investment guidelines for National Pension System (NPS) and pension schemes to which the Act applies. The pension funds under the NPS are invested in various asset classes including Government Securities, Corporate Debt instruments, and Equities as per the investment guidelines issued by PFRDA in this regard.
The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) under Ministry of Labour has informed that the Central Board of Trustees’, Employees Provident Fund in its 207th meeting held on 31.03.2015 decided to invest in Exchange Traded Funds in the category of Equity and related investments (Category (iv) of Investment Pattern notified on 23.04.2015) so as to generate higher returns for EPF members.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 204
जिसका उत्तर 19 नवम्बर, 2019/
28 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया
पेंशन निधि का शेयर बाजार में निवेश
204. श्री रीताब्रता बनर्जीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार पेंशन निधि को शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(क) और (ख): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (पीएफआरडीए अधिनियम) पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और पेंशन योजना, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, के लिए निवेश के दिशानिर्देश तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। एनपीएस के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा इस संदर्भ में जारी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट ऋण लिखत और इक्विटी सहित विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों में पेंशन निधि निवेश की जाती है।
श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीफओ) ने यह सूचित किया है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने दिनांक 31.3.2015 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में निधि को इक्विटी और संबंधित निवेश की श्रेणी (दिनांक 23.4.2015 को अधिसूचित निवेश पैटर्न की श्रेणी (iv)) में विनिमय व्यापारित निधियों में निवेश करने का निर्णय लिया है ताकि ईपीएफ सदस्यों को अधिक प्रतिलाभ प्राप्त हो।
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Source: ENGLISH VERSION – http://pqars.nic.in/annex/250/Au204.docx
HINDI_VERSION – http://pqars.nic.in/qhindi/250/Au204.docx
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