Retirement and death gratuity to KVS employees केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपदान
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-3742
ANSWERED ON-25.07.2019
Retirement and death gratuity to KVS employees
3742 . Shri G.C. Chandrashekhar
(a) whether Government has extended the benefit of retirement and death gratuity to employees of autonomous bodies under the Central Government;
(b) if so, whether the Ministry has directed the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) for stoppage of retirement and death gratuity to the employees under the National Pension System (NPS);
(c) if so, the reasons therefor;
(d) the details of KVS employees benefitted so far;
(e) whether representations have been received from various stakeholders regarding restoration of the above benefit; and
(f) if so, the steps taken by Government in this regard?
ANSWER
MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(SHRI RAMESH POKHRIYAL ‘NISHANK’)
(a) Ministry of Human Resource Development (MHRD) has conveyed approval for revision of pension as per recommendation of the 7th CPC to the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan who retired after 1.1.2016 as well as revision of pension/family pension of those pensioners / family pensioners who retired prior to 1.1.2016. Several other autonomous bodies under the MHRD have also been extended these benefits on a case to case basis in consultation with Ministry of Finance.
(b) Yes, Sir.
(c) As per the Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. F. No. 1/1/2016-E.III(A) dated 13th January, 2017, the benefits implemented by Central Government in respect of Central Government employees (as part of their service conditions) are not directly applicable to the employees working in autonomous organizations. An advisory had accordingly been issued on 12.4.2017 that in case the benefits of retirement gratuity and death gratuity have been extended to the employees of any autonomous bodies / organisations covered under NPS, the same may be withdrawn till a final decision is taken in the matter with the approval of Department of Expenditure.
(d)to (f): Do not arise.
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भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3742
उत्तर देने की तारीख: 25.07.2019
केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपदान दिया जाना
3742. श्री जी॰ सी॰ चन्द्रशेखरः
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के अधीनस्थ स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपदान के लाभ दिए हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अैर मृत्यु उपदान प्रदान करने से रोकने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को निदेश दिया है;
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) अब तक लाभान्वित हुए केवीएस कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या उपरोक्त लाभ की बहाली के संबंध में विभिन्न हितधारकों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और
(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए हैं?
उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’)
(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन के संशोधन और 01.01.2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए अनुमोदन दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत अन्य अनेक स्वायत्त निकायों को भी वित्त मंत्रालय के परामर्श से मामला-दर-मामला आधार पर ये लाभ प्रदान किए गए हैं।
(ख): जी, हां।
(ग): वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 13 जनवरी, 2017 के का.ज्ञापन संख्या 1/1/2016-ई.III(ए) के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों (सेवा शर्तों के भाग के रूप में) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लाभ स्वायत्त संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सीधे तौर पर लागू नहीं हैं। तद्नुसार, 12.04.2017 को एडवायजरी जारी की गई है कि यदि एनपीएस के तहत आने वाले किसी स्वायत्त निकाय/संगठन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी और मृत्यू ग्रेच्यूटी प्रदान की गई है तो इस मामले में व्यय विभाग के अनुमोदन के साथ अंतिम निर्णय होने तक इसे वापिस लिया जाए।
(घ) से (च): प्रश्न नहीं उठता।
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Source: Rajyasabha.nic.in ENGLISH VERSION HINDI_VERSION
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