स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एनपीएस के अन्तर्गत मिलने वाले पेंशन लाभ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3404
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2019/
1 श्रावण, 1941 (शक) को दिया गया
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एनपीएस के अन्तर्गत मिलने वाले पेंशन लाभ
3404. श्री रवि प्रकाश वर्माः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर 20 साल की सेवा पूरे करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए एनपीएस के अन्तर्गत उपलब्ध/अनुमत पेंशन लाभों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार एनपीएस निधि के निराशाजनक प्रतिलाभों को देखते हुए इसे और आकर्षक बनाने के लिए अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करेगी;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(क) और (ख): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और पुरानी पेंशन योजना की विशेषताएं और उनके अंतर्गत लाभ अलग-अलग हैं। एनपीएस के अंतर्गत स्वै च्छिक सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की आयु से पहले, उसे सेवा के 20 वर्ष की न्यूनतम संख्याक से जोडे बिना, निकास का प्रावधान है।
(ग): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015 तथा् उसके अंतर्गत किए गए संशोधनों के अनुसार केन्द्र सरकार स्वैतच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वोले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निकास तथा एनपीएस के तहत उपलब्ध/ अनुमत लाभ के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-
“3(ख) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा विहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्वैच्छिक रूप से निवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐस उपयोजना के पश्चात संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा अथवा उसे ऐसे शेष पेंशन धन को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अभिदाताओं के हित में विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुरूप प्राप्त करने का विकल्प होगा”।
इसके अतिरिक्त, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत कवर हुए सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत यथा लागू होने वाली शर्तों और निबंधनों पर सेवानिवृत्ति उपदान तथा मृत्युे उपदान का लाभ प्रदान कर दिया गया है।
(घ) से (च): हाल ही में, दिनांक 31.01.2019 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यधम से केन्द्र सरकार द्वारा एनपीएस टियर-I के अंतर्गत कवर हुए उसके कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अंशदान को मूल वेतन+मंहगाई भत्ते के मौजूदा 10% से बढ़ाकर मूल वेतन+मंहगाई भत्ते का 14% कर दिया गया है। कर्मचारी के अंशदान की दर मूल वेतन+महंगाई भत्ते की 10% की मौजूदा दर रहेगी। एनपीएस के अंतर्गत अंशदान को मौजूदा 14% से 20% तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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श्रोत- राज्यसभा
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