Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2019 / बोनस संदाय (संशोधिन) नियम, 2019: Gazette Notification
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2019
G.S.R. 58(E).-Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, among other rules, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;
And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (31 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, namely:-
1. (1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Payment of Bonus Rules, 1975, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
‘5. Annual return.- Every employer shall, on or before the last day of February in each year, upload unified annual return in Form D on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:
Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.
Explanation.– For the purposes of this rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21of 2000).’.
[No.Z-20025/24/2018-LRC]
Note: The Payment of Bonus Rules, 1975 was published in the Gazette of India dated the 6th September, 1975 vide notification number G.S.R. 2367, dated the 21st August, 1975 and lastly amended vide notification number G.S.R.1115(E) dated the 6th December, 2016.
और जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;
इसलिये, केंद्रीय सरकार अब बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 31) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कहते हुए बोनस संदाय नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2019 है।
2. बोनस संदाय नियम, 1975 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात-
‘(5) वार्षिक विवरण – प्रत्येक नियोजन प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अर्थात इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्योरों के अनुसार सूचना देते हुए प्रपत्र-घ में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:
परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षण इलेक्ट्रोनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने कि अपेक्षा कर सकेगा।
स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए “इलेक्ट्रोनिक रूप” शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 का खंड (द) में है।
[सं.जेड-20025/24/2018-एलआरसी]
टिप्पणी: बोनस संदाय नियम, 1975 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.2367 तारीख 21 अगस्त, 1975 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1115 (अ) तारीख 06 दिसंबर, 2016 को संशोधित किया गया था।
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2019
G.S.R. 58(E).-Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, among other rules, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;
And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (31 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, namely:-
1. (1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Payment of Bonus Rules, 1975, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
‘5. Annual return.- Every employer shall, on or before the last day of February in each year, upload unified annual return in Form D on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:
Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.
Explanation.– For the purposes of this rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21of 2000).’.
[No.Z-20025/24/2018-LRC]
MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.
Note: The Payment of Bonus Rules, 1975 was published in the Gazette of India dated the 6th September, 1975 vide notification number G.S.R. 2367, dated the 21st August, 1975 and lastly amended vide notification number G.S.R.1115(E) dated the 6th December, 2016.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019
सा.का.नि. 58(अ) – जबकि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में बोनस संदाय नियम, 1975 को अन्य नियमों के साथ और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;
और जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;
इसलिये, केंद्रीय सरकार अब बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 31) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कहते हुए बोनस संदाय नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. बोनस संदाय नियम, 1975 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात-
‘(5) वार्षिक विवरण – प्रत्येक नियोजन प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अर्थात इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्योरों के अनुसार सूचना देते हुए प्रपत्र-घ में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:
परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षण इलेक्ट्रोनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने कि अपेक्षा कर सकेगा।
स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए “इलेक्ट्रोनिक रूप” शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 का खंड (द) में है।
[सं.जेड-20025/24/2018-एलआरसी]
मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव
टिप्पणी: बोनस संदाय नियम, 1975 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.2367 तारीख 21 अगस्त, 1975 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1115 (अ) तारीख 06 दिसंबर, 2016 को संशोधित किया गया था।
[https://labour.gov.in/sites/default/files/The_Payment_of_Bonus%28Amendment%29Rules%2C2019.pdf]
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