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Controlling Officers for Countersignature on TA यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी – RBE No. 194/2018

Controlling Officers for Countersignature on TA यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी – RBE No. 194/2018
Officers holding substantive post of Senior Scale (Level-11 in 7th CPC Pay Matrix / PB-3 + Grade Pay Rs.6600/-, pre-revised) shall be their own Controlling Officers for countersignature on TA journals 
वरिष्ठ वेतनमान (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स में लेवल -11/पीबी-3 + ग्रेड पे 6600/- रु., पूर्व संशोधित) के मूल पद वाले सभी अधिकारी यात्रा भत्ता जर्नल पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए स्वयं अपने नियंत्रक अधिकारी होंगे.
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
आरबीई सं. 194/2018
सं. एफ(ई) I/2018/ एएल-28/73
नई दिल्ली , दिनांक 14.12.2018
महाप्रबंधक (कार्मिक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, छ्ठा संस्कारण-1987 (द्वितीय पुनर्मुद्रण, 2005) के नियम 1897 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-62 के अनुसार संशोधन किया जाये.
(जितेंद्र कुमार)
उप निदेशक वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड
Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)
RBE No.194/2008
No.F(E)I/2018/AL-28/73
New Delhi, dt.14.12.2018
The General Managers (P)/CAOs,
All Indian Railways/PUS
(As per Mailing list)

Sub: Controlling Officers for the purpose of Travelling Allowance.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 1697 of Indian Railway Establishment Code Vol. II Sixth Edition- 1987 (Second Reprint 2005) may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 62.
(Jitendra Kumar)
Dy. Director Finance ‘(Estt.)
Railway Board


रेलवे बोर्ड
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 62
भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द- II ( द्वितीय पुनर्मुद्रण , 2005)
भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II (द्वितीय पुनर्मुद्रण, 2005) का नियम 1697 निम्नानुसार पढ़ा जाये:
“महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबन्धक एवं विभागाध्यक्ष अपने स्वयं के नियंत्रण अधिकारी होंगे. वरिष्ठ वेतनमान (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स में लेवल -11/पीबी-3 + ग्रेड पे 6600/- रु., पूर्व संशोधित) के मूल पद वाले सभी अधिकारी यात्रा भत्ता जर्नल पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए स्वयं अपने नियंत्रक अधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष यह घोषित करेगा कि उसके अधीन नियोजित रेल सेवकों या रेल सेवकों के वर्गों के यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए कौन प्राधिकारी नियंत्रक अधिकारी हैं। वह किसी भी प्राधिकारी को रेल मंत्रालय कि पूर्व मंजूरी के बिना स्वयं अपना ही नियंत्रक अधिकारी घोषित नहीं करेगा .“



ADVANCE CORRECTION SLIP NO. – 62
IREC Vol. II (SECOND REPRINT, 2005)
Rule 1697 of IREC Vol.II (Second Reprint, 2005) may be read as under:
“General Managers / Divisional Railway Managers and Heads of the Departments shall be their own Controlling Officers. All Officers holding substantive post of Senior Scale (Level-11 in 7th CPC Pay Matrix / PB-3 + Grade Pay Rs.6600/-, pre-revised) shall be their own Controlling Officers for countersignature on TA journals. A Head of Department may declare what authorities subordinate to him shall be the Controlling Officers, for the purpose of travelling allowance of railway servants or classes of railway servants employed under him. No authority shall be declared by him to be his own Controlling Officer without the previous sanction of the Ministry of Railways.” 
[http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance/downloads/FE-I/194_2018.pdf]

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