न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव को मंजूरी — सरकारी कन्ट्रीब्यूशन मूल वेतन का 14 प्रतिशत होगा
हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम कन्ट्रीब्यूशन 10 प्रतिशत ही रखा जाएगा
सुत्रों के अनुसार गुरूवार को कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को लाभ देते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में सरकारी अभिदान को वर्तमान के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है।
हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम कन्ट्रीब्यूशन 10 प्रतिशत ही रखा जाएगा
सुत्रों का ये भी कहना है कि कैबिनेट ने आयकर की धारा 80सी तहत कर्मचारी कन्ट्रीब्यूशन के 10 प्रतिशत के लिए टैक्स प्रोत्साहन देने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गयी है।
वर्तमान में हरेक एन.पी.एस. के लिए सरकार और कर्मचारी मूल वेतन का 10 प्रतिशत का अभिदान दिया जा रहा है। जबकि न्यूनतम कर्मचारी कन्ट्रीब्यूशन 10 प्रतिशत रखा गया है और सरकार के कन्ट्रीब्यूशन को 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है।
सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय एन.पी.एस. में जमा धन का 60 प्रतिशत तक की राशि कम्यूट करने की अनुमति को भी मंजूरी दी है जो कि अभी 40 प्रतिशत है।
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने एन.पी.एस. फण्ड को या तो निश्चित आय के मद में या शेयर में निवेश कर सकते हैं।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृति के समय अपने एन.पी.एस. में जमा समेकित धन को किसी भी भाग को कम्यूट नहीं करने का निर्णय लेता है और शत प्रतिशत पेंशन योजना में स्थानान्तरित करता है तो सुत्रों का कहना है कि उसका पेंशन उसके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हो सकता है।
सरकार द्वारा इस निर्णय की औपचारिक घोषणा शुक्रवार के राजस्थान के मतदान के कारण नहीं की गयी है।
जबकि सरकार द्वारा नयी योजना के अधिसूचना की तिथि पर विचार नहीं किया गया है सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव वित्त वर्ष के प्रारंभ से लागू किया जा सकता है यानि 1 अप्रैल, 2019 से यह बदलाव लागू हो सकता है।
सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों आधार पर ही वित्त मंत्रालय द्वारा एन.पी.एस. में बदलाव के फार्मूले को लाया गया है।
श्रोत- अंग्रेजी संस्करण पढ़ें Change in NPS – Govt contribution to National Pension Scheme raised to 14% of basic salary: News
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