उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार नहीं – सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उच्चतर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को निचली योग्यता वाली पोस्ट पर आवेदन करने का अधिकार नहीं है. ऐसा वह तभी कर सकता है तब नियमों में यह कहा गया हो कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों में यह माना जा सकता है कि उनमें निचले स्तर की योग्यता होगी ही.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियम के अभाव यह नहीं माना जा सकता कि उच्च योग्यता में आवश्यक रूप से निचली योग्यता होगी ही. योग्यता का मापदंड भर्ती की नीति से संबंधित है और राज्य सरकार एक नियोक्ता है. उसे अधिकार है कि वह किसी पद के लिए योग्यता की शर्तों का निर्धारण करे.
सुप्रीम कोर्ट फैसला
- ऐसा वह तभी कर सकते हैं जब नियमों में यह कहा गया हो .
- सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता तय करने का अधिकार राज्य का माना
जस्टिस यू.यू. ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि यह मामला कहीं से भी न्यायिक समीक्षा का नहीं है.
मामला जम्मू-कश्मीर के बिजली विभाग में टेक्निशियन- 3 के पदों का था. योगयता 10वीं के साथ आईटीआई मांगी गई थी. कुछ उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियिरिंग में डिप्लोमा था लेकिन आईटीआई का प्रमाणपत्र नहीं था.
Source: livehindustan.com
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