7वां वेतन आयोग CCS(RP), 2016 – संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प में संशोधन का अवसर
सं. 4-13/17-आईसी/ई-III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नई दिल्ली 12 दिसम्बर, 2018
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 – संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प में संशोधन का अवसर दिया जाना।
अधोहस्ताोक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिए विकल्पं चुने जाने के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 और 6 की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विकल्प उपर्युक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25.07.2016 से तीन माह के अंदर चुना जाना था। इन नियमों के नियम 6(4) में प्रावधान है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
2. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शी तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया है कि कुछ कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए। इस मंत्रालय को भी यह प्रस्ताव करते हुए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि प्रभावित कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए।
3. इस मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने विनिश्चय किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 6(4) में उल्लिखित शर्त में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पहले ही चयन कर चुके हैं, उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार अपने पहले विकल्प को संशोधित करने का एक और अवसर दिया जाएगा। संशोधित विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 3 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। इन आदेशों के अनुसार एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त नियम 5 और 6 में यथानिर्धारित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें लागू रहेंगी।
4. यह स्पंष्ट है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने 01.01.2016 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना है या जिनके मामले में संशोधित वेतन संरचना 01.01.2016 से लागू है, और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 5 के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुन: प्रयोग करेंगे, उनसे 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प के चयन की तारीख तक आहरित वेतन के फलस्व रूप उन्हें दी गई बकाया राशि वसूल ली जाएगी।
5. भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
ह./-
(अमर नाथ सिंह)
निदेशक, भारत सरकार
[https://doe.gov.in/sites/default/files/Revsion%20of%20Option_7th%20%20CPC%20_Hindi.pdf]
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