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प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश – केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों को भी नई व्‍यवस्‍था लागू करने को कहा

प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश 


केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों को भी  नई व्‍यवस्‍था लागू करने को कहा


नई दिल्ली | विशेष संवाददाता- 16 Jun 2018

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों व राज्य सरकारों को एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने मंत्रालयों, विभागों को कहा है कि सर्वोच्च अदालत के फैसलों के अनुरुप प्रोन्नति की अनुमति मंत्रालयों व विभागों को दे दी है। .
राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर विभागों में लंबित प्रमोशन के लिए कदम उठाएं। गौरतलब है कि पांच जून को सुप्रीम कोर्ट सरकारी विभागों में प्रमोशन के मसले पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकार कानूनी तरीके से प्रमोशन करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि अदालत ने इसे अपने अगले आदेश पर निर्भर बताया था।.
सर्वोच्च अदालत ने दी थी राहत : कई न्यायिक फैसलों के चलते प्रमोशन में आरक्षण को लेकर रोक लग गई थी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिकाएं और केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका लंबित हैं, उनका प्रमोशन नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये प्रमोशन रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण, जनरल कैटेगरी वाले पदों पर जनरल, मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होते रहेंगे।.
डीओपीटी का नया आदेश
नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं। अब कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानूनी राय लेने के बाद नए निर्देश जारी किए हैं।.

05 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सरकार कानूनी तरीके से प्रमोशन करने के लिए स्वतंत्र है .


सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करें
कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रोन्नति के जो भी आदेश जारी किए जाएं उनमें इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि प्रोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है जिस पर संविधान पीठ का फैसला आना है।.

04 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा अब राज्य में प्रमोशन में भी दिव्यांगों को समूह क, ख, ग और घ संवर्ग में .

राज्य में दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण 
देहरादून। सरकार ने दिव्यांगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण देने का आदेश कर दिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किया। पूर्व में सरकार ने दिव्यांगों को नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब प्रमोशन में भी दिव्यांगों को समूह क, ख, ग और घ संवर्ग में चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। .
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श्रोत- epaper http://epaper.livehindustan.com

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • Anonymous 7 years ago

    What about the employees of General category who are not running here and there? The country has seen lot in these seventy years (70 YEARS) of the reservation period. Why only the corporates are proliferating and the Govt Deptt producing NIL result?