केन्द्रीय सिविल सर्विसेज़ (पेन्शन) नियम लागू होता है। क्या जो सरकारी
कर्मचारी 31 दिसम्बर 2003 के बाद सरकारी सेवा में पेन्शनेबल इक्टैबलिशमेंट में
भर्ती हुए हैं वे इस नियम के तहत् किसी लाभ के हकदार हैं?
before 31.12.2003. Are the employees who joined pensionable
establishments of Govt. of India after 31/12/2003 eligible for any
benefits under these rules?
38/41/06-P&PW(A) दिनांक 5.5.2009 के अनुसार वैसे कर्मचारी जो 31.12.2003
के बाद भर्ती हुए हैं वे तथा उनके पारिवारिक सदस्य उनके मृत्यु अथवा दुर्घटना
की स्थिति में तब तक प्रोविजनल अयोग्यता पेन्शन (disability pension) या
पारिवारिक पेन्शन के हकदार हैं जब तक NPS के तहत उनके मामले का निबटारा नहीं
हो जाता है।
26/08/2017 के तहत NPS के अन्तर्गत आने वाले सेन्ट्रल गॉवर्नमेंट सिविल
इम्प्लाईज को भी सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेन्शन) नियम 1972 के अनुसार
सेवानिवृत्ति उपादान (Retirement Gratuity) एवं मृत्यु उपादान (Death
Gratuity) की सुविधा बहाल की गई है।
In accordance with DoP&PW OM. No. 38/41/06-P&PW(A) dated 5.5.2009
such employees who joined after 31/12/2003 and/or their families may be
given the benefit of disability pension or family pension provisionally
till the finalization of rules under the National Pension System (NPS) on
death/injury.
extended to the Central Government civil employees covered under NPS in the
same terms and conditions as applicable under CCS Pension Rules, 1972 vide
this OM no. 7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26/08/2017.
के निबटारे के सम्बन्ध में क्या मार्गदर्शन/आदेश हैं?
NPS.2 What are the guidelines/orders in regard to settlement of dues of
the deceased Government employees covered under NPS?
38/41/06-P&PW(A) दिनांक 5.5.2009 (वेबसाईट पर उपलब्ध) के अनुसार NPS के
अन्तर्गत आने वाले मृतक कर्मचारियों के परिजनों को सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज़
(पेन्शन) नियम 1972 के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा तात्कालीक रूप से प्रदान की
गई है। यदि मृतक कर्मचारी सभी शर्तों को पूरा करता है तो मृतक कर्मचारी के
परिवार को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5.5.2009 के अनुसार पारिवारिक
पेन्शन/ग्रेच्युटी देय होगा। यह भुगतान तात्कालीक होगा एवं इसका समायोजन मामले
के फाइनल प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। उपारोक्त कार्यालय ज्ञापन के पारा
7 के अनुसार देय तात्कालीक/अनंतिम भुगतान अवधि के दौरान मृतक कर्मचारी के
परिजनों को पेंशन धन संचय का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(7)/DCPS(NPS)/2009/TA/221 दिनांक
2.7.2009 (दिनांक 29.9.2009 के शुद्धिकरण के साथ पढ़ा जाए) में वर्णित योग्य
सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अस्थायी भुगतान करने की प्रक्रिया के
अनुसार कार्यालय अध्यक्ष सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों के तहत पेंशन प्रपत्र
तैयार करेंगे।
As per the Department of Pension & PW OM. No.38/41/06 -P&PW(A)
dated 5.5.2009 (available on website) the benefits under the CCS(Pension)
Rules has been provisionally extended to the families of deceased employees
covered under NPS. Family Pension/gratuity in terms of OM. dated 5.5.2009
shall be payable to the family of the deceased employee if the deceased
employee was covered under NPS and fulfils the conditions. These payments
are provisional and will be adjusted as per the final provisions. As per
Para 7 of the OM., the accumulations in pension wealth of deceased employee
under NPS will not be paid during the period provisional benefits under the
aforementioned OM. are payable. The Head of Office will prepare the pension
papers as per provisions of the relevant rules and proceed as per the
procedure for making the provisional payments to eligible Government
servants’ families explained in Ministry of Finance OM.
No.1(7)/DCPS(NPS)/2009/TA/221 dated 2.7.2009 read with corrigendum dated
29.9.2009.
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