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नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मृत्‍यु पर पुराने पेंशन योजना का लाभ

नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मृत्‍यु पर पुराने पेंशन योजना का लाभ
कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी किए आदेश

केन्द्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय से जारी ए​क आदेश ​के अनुसार 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती केन्द्रीय कर्मियों के आश्रितों को उनके मौत या स्थायी विकलांगता कि स्थिति में पुराने पेन्शन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेन्शन एवं बाकी बचे प्रत्येक साल के 15 दिन की फुल सैलरी भी मिलेगी। 
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नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का फायदा
कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी किए आदेश 
नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत वर्ष 2004 से भर्ती लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों की अरसे से चल रही मांग केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। अब उनकी मौत या स्थाई विकलांगता के मामले में पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से फायदे मिलेंगे। इस मामले में भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए है। 
केंद्र सरकार व रेलवे व उससे जुड़े दूसरे उपक्रमों के नए कर्मचारियों को भी नौकरी के दौरान मौत या स्थाई विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे। रेलवे व केन्द्रीय कर्मचारी अरसे से एनपीएस के कर्मचारियों की असामयिक मौत पर उनके परिवार के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व जेसीएम की लम्बी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की यह मांग मान ली है। अब 1 जनवरी 2004 के बाद से नौकरी में आए केन्द्रीय कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मौत व विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ मिलेंगे। इस मामले का आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने राहत की सांस ली है। 
आश्रित को मिलेगी पूरी पेंशन 
एनपीएस के किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अगर सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उसे बेसिक-पे की 50 प्रतिशत पेंशन के अलावा बाकी बची सर्विस काल की गणना करके हर साल 15 दिन की फुल सैलरी का भी भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं कर्मचारी की मौत के सात साल तक उसे पुराने कर्मचारियों की भांति पूरी पेंशन मिलेगी। 
लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा 
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि नए कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे। इसको लेकर 2004 से लड़ाई चल रही थी। अब जाकर उनकी मौत या विकलांगता पर पुरानी पेंशन स्कीम की तहत उनको सभी लाभ दिलाने में सफलता मिल सकी है। इससे रेलवे के साथ ही लाखों नए केन्द्रीय कर्मचारियों को खासी राहत मिलेगी। 

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • Anhad Satsangi 3 years ago

    इस साशनादेश के जारी होने की तिथि क्या है?