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Transfer policy in the PSUs of the Defence Ministry रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरण संबंधी नीति

Transfer policy in the PSUs of the Defence Ministry रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरण संबंधी नीति

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO-220

ANSWERED ON-18.07.2017

Transfer policy in the PSUs of the Ministry

220 . Shri P.L. Punia

(a) the transfer policy for the employees working in the PSUs under the Ministry and the details thereof;
(b) the number of transfer applications received from Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the Ministry and in PSUs under it which are correct as per transfer policy and the details thereof; and
(c) the number of above applicants who have been transferred and the number of applications that got cancelled and the details thereof?

ANSWER


MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
DR. SUBHASH BHAMRE

(a) Out of the 9 Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) under this Department, 5 DPSUs viz HAL, BEL, BEML, BDL & GRSE have a transfer policy. The rest of the DPSUs viz MDL, GSL, HSL & MIDHANI are located at one place and therefore do not have a transfer policy.

(b) The details of number of transfer applications received from Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees are as follows:

DPSUs Scheduled Caste Scheduled Tribe 
HAL 102 30
BEL 14 5
BEML 68 23
BDL Nil Nil
GRSE 8 2

(c)  . HAL    : 37 SCs and 7 STs employees were transferred and rest of the applications were
cancelled.
  BEL     : 14 SCs and 5 STs employees applied for transfer and 14 SCs and 5 STs employees
were transferred; no application was cancelled.
  BEML : 24 SCs and 7 STs applicants have been transferred and the rest are under
consideration. 
  GRSE  : 8 SCs and 2 STs  employees applied for transfer and all 8 SCs and 2 STs
employees were transferred; no application was cancelled. 
  BDL    : Nil.
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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 220
18 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

मंत्रालय में स्थानांतरण संबंधी नीति

220. श्री पी.एल. पुनिया :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है ; 
(ख) मंत्रालय तथा उसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की ओर से स्थानांतरण संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए जो स्थानांतरण नीति के अनुरूप हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) उक्त में से कितने आवेदकों का स्थानांतरण किया गया है और कितने आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)
(क) इस विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 9 रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) में से 5 डीपीएसयू अर्थात एचएएल, बीईएल, बीईएमएल, बीडीएल एवं जीआरएसई में स्थानांतरण नीति है । शेष डीपीएसयू अर्थात एमडीएल, जीएसएल, एचएसएल एवं मिधानी एक ही स्थान पर अवस्थित हैं इसलिए उनमें स्थानांतरण नीति नहीं है ।
(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की ओर से प्राप्त स्थानांतरण संबंधी आवेदनों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :
डीपीएसयू अनुसूचित
जाति
अनुसूचित
जनजाति
एचएएल 102 30
बीईएल 14 5
बीईएमएल 68 23
बीडीएल शून्य शून्य
जीआरएसई 8 2

(ग):  एचएएल : अनुसूचित जाति के 37 और अनुसूचित जनजाति के 7 कर्मचारियों कास्थानांतरण किया गया और शेष आवेदनों को निरस्त कर दिया गया ।

बीईएल : अनुसूचित जाति के 14 और अनुसूचित जनजाति के 5 कर्मचारियों ने स्थानांतरण हेतु आवेदन किया और अनुसूचित जाति के 14 एवं अनुसूचित जनजाति के 05 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया ; किसी आवेदन को निरस्त नहीं किया गया ।

बीईएमएल : अनुसूचित जाति के 24 और अनुसूचित जनजाति के 7 आवेदकों का स्थानांतरण किया गया है और शेष आवेदन विचाराधीन है ।

जीआरएसई : अनुसूचित जाति के 8 और अनुसूचित जनजाति के 2 कर्मचारियों ने स्थानांतरण हेतु आवेदन किया और सभी अनुसूचित जाति के 8 और अनुसूचित जनजाति के 2 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया ; किसी आवेदन को निरस्त नहीं किया गया ।

बीडीएल : शून्य ।

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