Extension of date for filing of Income Tax Returns extended for five days up to 5th August, 2017
- For the purpose of e-filing return, it would be sufficient as of now to quote Aadhaar or acknowledgement No. for having applied for Aadhaar in e-filing website. The actual linking of PAN with Aadhaar can be done subsequently, but any time before 31st August, 2017. However, the returns will not be processed until the linkage of Aadhaar with PAN is done.
- In order to facilitate the e-filing of return, it is also decided to give extension of five days for e-filing of return. The return can be filed upto 5th August, 2017.
आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि पांच दिन बढ़ाकर 5 अगस्त, 2017 कर दी गई है
इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि करदाताओं को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने अथवा पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार डेटाबेस में नाम एकसमान न होने के कारण पैन से ‘आधार’ को जोड़ने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। वैसे तो तकनीकी समस्याओं को पहले ही बाकायदा दूर कर दिया गया है, लेकिन लॉग-इन करने में असमर्थ होने का मुख्य कारण यह था कि अंतिम तारीख होने के कारण एकदम से करदाताओं की भीड़ बढ़ गई और इसके साथ ही ऐसे लोग जो पहले ही लॉग-इन कर चुके थे वे इसमें मुश्किलें पेश आने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए घबराहट में आकर पूरी अवधि तक लॉग-इन का फायदा उठाना चाहते थे।
घबराहटपूर्ण माहौल को देखते हुए करदाताओं को सहूलियत देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए फिलहाल ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘आधार’ अथवा आधार के लिए आवेदन करने पर मिली पावती संख्या को दर्ज कर देना ही पर्याप्त होगा। इसके बाद आधार से पैन को वास्तव में 31 अगस्त, 2017 से पहले कभी भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि, जब तक ‘पैन’ से ‘आधार’ को नहीं जोड़ा जाएगा या लिंक किया जाएगा, तब तक आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी।
- रिटर्न की ई-फाइलिंग में सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग की तिथि 5 दिन आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। अब आयकर रिटर्न 5 अगस्त, 2017 तक दाखिल किया जा सकता है।
COMMENTS