Equal treatment to paramilitary personnel died in action at par with Army martyrs कार्रवाई के दौरान मारे गए अर्धसैनिक कार्मिकों को सेना के शहीदों के समान दर्जा दिया जाना
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-383
ANSWERED ON-19.07.2017
Equal treatment to paramilitary personnel died in action at par with Army martyrs
383 . Shri Neeraj Shekhar
(a) c;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether notifications have been issued by Government in this regard;
(d) if so, the details thereof along with the date and number of notifications; and
(e) if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)
(a) to (e): Central Armed Police Forces (CAPFs) and Army are not comparable on a one to one basis as there are differences in their retirement age, service rules etc.
The benefits are given to Central Armed Police Forces (CAPFs ) & Assam Rifles (AR) personnel including Next of Kins (NoK) of those CAPF personnel who sacrifice their lives in the course of duty. These, inter-alia, include:-
(i) Ex-gratia lump-sum compensation @ Rs.35 lakhs for death on active duty and @ Rs. 25 lakhs for death on duty, as the case may be, is entitled to the Next of Kin of the deceased personnel.
(ii) The NoK of the deceased is entitled to get Liberalized Family Pension (i.e. last pay drawn) under Central Civil Service (Extra Ordinary Pension) Rules, 1939 and other pensionary benefits as admissible.
(iii) 5% vacancies are reserved in Group “C” & “D” for compassionate appointments for NoK of the deceased personnel.
(iv) Under the Prime Minister Scholarship Scheme, amount @ Rs.2250/- pm for girls and Rs.2000/- pm for boys is being released to the wards of serving/retired CAPFs & AR personnel. Prime Minister Scholarship is admissible to 1000 girls and 1000 boys.
(v) There is a reservation of 15 MBBS and 02 BDS seats for the wards of CAPFs & AR personnel in the seats of Central Government for these courses.
(vi) Central Police Canteens at various locations in the country have been functioning.
(vii) A Welfare and Rehabilitation Board has been established for the welfare and rehabilitation of CAPFs & AR personnel and their families including differently abled personnel.
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भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 383
दिनांक 19.07.2017/28 आषाढ़, 1939 (शक) को उत्तर के लिए
कार्रवाई के दौरान मारे गए अर्धसैनिक कार्मिकों को सेना के शहीदों के समान दर्जा दिया जाना
383. श्री नीरज शेखर:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने यह घोषणा की थी कि आतंकवादी हमलों तथा नक्सली हमलों में जान गंवाने वाले अर्ध-सैनिक बलों के सभी कार्मिकों को सरकार द्वारा सेना के शहीदों के समान बराबर दर्जा तथा बराबर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं;
(घ) यदि हां, तो अधिसूचना की संख्या तथा तारीख के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)
(क) से (ङ): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना की तुलना एक-दूसरे से नहीं की जा सकती है क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, सेवा नियमों आदि में भिन्नता है।
ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी के निकटतम संबंधी सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स को लाभ प्रदान किए जाते है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है:-
(i) मृतक कार्मिक का निकटतम संबंधी, सक्रिय ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु के मामले में 35 लाख रुपए और ड्यूटी के दौरान मृत्यु के मामले में 25 लाख रुपए, जैसा भी मामला हो, के अनुग्रह एक मुश्त मुआवजे का हकदार है।
(ii) मृतक का निकटतम संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अंतर्गत उदारीकृत परिवार पेंशन (अर्थात् आहरित अंतिम वेतन) और यथा अनुमेय अन्य पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने का हकदार है।
(iii) मृतक कार्मिक के निकटतम संबंधी के लिए अनुकंपा आधार की नियुक्तियों में समूह ‘ग’ और ‘घ’ में पांच प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं।
(iv) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवारत/सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों के वार्डों को लड़कियों के मामले में 2250 रुपए प्रतिमाह तथा लड़कों के मामले में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से धनराशि जारी की जा रही है। प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति 1000 छात्राओं और 1000 छात्रों के लिए स्वीकार्य है
(v) एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार की सीटों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों के बच्चों के लिए 15 एमबीबीएस और 02 बीडीएस सीटें आरक्षित हैं।
(vi) देश के विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय पुलिस कैन्टीन की सेवा मौजूद है।
(vii) निशक्त कार्मिकों सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की स्थापना की गई है।
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