HomePension

Guidelines for transfer of pension accounts पेंशन खातों को अंतरित करने हेतु दिशानिर्देश

Guidelines for transfer of pension accounts पेंशन खातों को अंतरित करने हेतु दिशानिर्देश: Minister replied in Rajya Sabha

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA

QUESTION NO 1032

ANSWERED ON 08.12.2015

Guidelines for transfer of pension accounts

1032 Smt. Renuka Chowdhury
Will the Minister of FINANCE be pleased to satate :-

(a) whether the Government is aware that the bankers generally discourage the pensioners not to transfer their pension / family pension accounts, if so, the reasons therefor; and

Read also: Timely payment of all dues to pensioners: CPAO’s instructions

(b) the steps taken by the Government to formulate regulations / guidelines with regard to the transfer of pension account within a specified time period to the bank near to residence of the pensioner and ensure that in case of failure of bankers to do so, the concerned bank responsible for delay / failure shall compensate the pensioner?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

Read also:  Frequently Asked Questions (FAQs) on Pension Procedure & Disbursement

(a) to (b): The Public Sector Banks(PSBs) have informed that they do not discourage the pensioners / family pensioners to transfer their pension account / family pension account. PSBs have further informed that extant guidelines with regard to the transfer of pension accounts within the specified time period to the Bank near the residence of the pensioner are being followed.

Central Pension Accounting Office (CPAO) has informed that detailed procedure for transfer of pension payment from one branch/bank to another has been outlined in para 16 of ‘Scheme For Payment Of Pensions To Central Government Civil Pensioners By Authorised Banks’ read with ‘Accounting & Operating Procedure for Central Pension Processing Centre (CPPC) of authorized banks for pension disbursement to Central Government (Civil) Pensioners’ issued by CPAO in February, 2012.
There are total 42 CPPCs; 28 for each authorized bank and 14 for SBI which credit the pension direct to the pensioners account. Accordingly after establishing CPPCs by the banks, transfer of account falls broadly under two categories i.e. from one branch to another branch of the same bank and from one bank to another bank. If the transfer of account pertains to shift between two branches of the same bank, CPPC of the bank coordinates the continuity of disbursement of pension without any break and pensioners can operate his account from the new branch as usual. If the transfer involves shifting of the account to another bank, the original Pension Payment Order is forwarded by the CPPC of old bank to the CPPC of new bank alongwith transfer application and a certificate of last payment made. On receipt of the application alongwith original document, the CPPC of the new bank activates the new pension account and credits the pension on due date.
CPAO has also informed that they have not received any case for payment of compensation to the pensioner for delay / failure of Bank in transfer of pension account.

*********

Important Circular: Payment of pension to the Central Government pensioners- Continuation of either or survivor pension account after death of a pensioner [click here to read]



भारत सरकार

वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्नग संख्याक 1032
(जिसका उत्तर 08 दिसम्बर, 2015/17 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

पेंशन खातों को अंतरित करने हेतु दिशानिर्देश

1032. श्रीमती रेणुका चौधरीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंककर्मी सामान्यतः पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन खातों को अंतरित करने के लिए हतोत्साहित करते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) पेंशनभोगियों के आवास के निकट के बैंक में एक विनिर्दिष्ट समयावधि के अन्दर पेंशन खातों के अंतरण के संबंध में विनियम/दिशानिर्देश बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि यदि बैंककर्मी ऐसा करने में विफल हो तो इस कार्य में विलंब/विफल रहने के जिम्मेदार संबंधित बैंक पेंशनभोगी को क्षतिपूर्ति करेगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्ये मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क) और (ख): सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने यह सूचित किया है कि वे पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपने पेंशन खाते/पारिवारिक पेंशन खाते को अंतरित करने के लिए हतोत्साहित नहीं करते हैं। पीएसबी ने यह भी सूचित किया है कि पेंशन खातों का अंतरण पेंशनभोगियों के आवास के निकट के बैंक में निर्धारित समयावधि में करने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने यह सूचित किया है कि एक शाखा/बैंक से दूसरी शाखा/बैंक में पेंशन भुगतान को अंतरित करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख सीपीएओ द्वारा फरवरी, 2012 में जारी केन्द्रीय कर्मचारी (सिविल) पेंशनभोगी को पेंशन संवितरण के संबंध में प्राधिकृत बैंकों के केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर (सीपीपीसी) की लेखा तथा परिचालन प्रक्रिया के साथ पठित प्राधिकृत बैंकों के द्वारा केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान संबंधी योजना के पैरा 16 में किया गया है।
कुल 42 सीपीपीसी हैं; प्रत्येक प्राधिकृत बैंक के लिए 28 तथा भारतीय स्टेट बैंक के लिए 14, जो सीधे पेंशनभोगियों के खाते में पेंशन जमा करते हैं। तदनुसार, बैंकों द्वारा सीपीपीसी स्थापित किए जाने के पश्चात् खाते का स्थानान्तरण मुख्य रूप से दो श्रेणियों के अंतर्गत आता है अर्थात् किसी बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में और एक बैंक से दूसरे बैंक में। यदि खाते का अंतरण एक ही बैंक की दो शाखाओं के बीच है तो उक्त बैंक का सीपीपीसी पेंशन के संवितरण को जारी रखने के कार्य का समन्वय बिना किसी व्यवधान के करता है और पेंशनभोगी नई शाखा में अपने खाते का संचालन सामान्य रूप से कर सकते हैं। यदि खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरित करना हो, तो पुराने बैंक के सीपीपीसी द्वारा अंतरण आवेदन तथा अंतिम भुगतान के प्रमाण-पत्र सहित मूल पेंशन भुगतान आदेश को नए बैंक के सीपीपीसी को अग्रेषित किया जाता है। नए बैंक का सीपीपीसी मूल दस्तावेज के साथ आवेदन प्राप्त होने पर पेंशन खाते को सक्रिय करता है और निर्धारित तारीख को इसमें पेंशन जमा करता है।
सीपीएओ ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें पेंशन खाते के अंतरण में बैंक द्वारा किए गए विलंब/पेंशन खाता अंतरित करने में असफल रहने के लिए पेंशनभोगी को मुआवजे के भुगतान के संबंध में कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.

Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] Google+ [click here]
Admin

COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • pradeep sharma 8 years ago

    श्री मान माननीय वित्त मंत्री जी

    मेरा एक प्रश्न है

    की मेरी माँ को सेंट्रल गवर्मेंट से पेंशन मिलती है उनको बॉम्बे के इंडियन बैंक घाटकोपर से देवास मध्यप्रदेश के इंडियन बैंक में ट्रांसफर करने के बारे में क्या करे आप प्लीज हिंदी में जानकारी दे
    यहाँ देवास में बैंक देने में आनाकानी कर रहे वॉ बुढ़ापे में कहाँ बॉम्बे में जाकर इंडियन बैंक से पेंशन लेगी …सर कृपा करके कुछ सोलुशन बताये की वो अपनी पेंशन देवास मध्यप्रदेश में प्राप्त कर पाए ….विनंती आपसे

    सर.!

  • Unknown 9 years ago

    Good morning every one but about that we the pensioners do not get our correct pensions even after reminding each & every one in government , / PCDA Pension AND CPPC / CPAO / BANKS BUT DO NOT GET EVEN AFTER MANY YEARS , wef 24 SEP,2012 we did not get, which are to be given now from JAN,2006, HOW WILL WE GET , CAN ANY BODY TELL , HOW THESE PROBLEMS CAN BE SOLVED, I can tell how one of my member did not get wef JULY ,2009 EVEN THOUGH director Air veteran wrote to SBI CPAO CHANDNI CHOWK AND MY PERSONNEL VISITS REMINDERS TILL THIS YEAR ASHOK DHINGRA F1/ 227 STREET NO.2 MAHAVIR ENCLAVE NEW DELHI-110045 Email [email protected] CHAIRMAN ALL BHARAT NOBLE EX-SERVICEMEN CO-ORDINATION COMMITTEE & Asitt. Sect. Gen. Administration UFESM Regd supported by 148 Associations of ESM from all over INDIA