आयुध निर्माणियों के ट्रेड अप्रेंटिस को नौकरी में प्राथमिकता: बी.पी.एम.एस. का रक्षा मंत्री को पत्र
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
पत्र सं0:बीपीएमएस/193(8/2/एल)
दिनांक: 27.08.2015
सेवा में
श्रीमान संयुक्त सचिव (स्थापना)
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।
विषय: आयुध निर्माणियों के Trade Apprentices को नौकरी में प्राथमिकता देने हेतु।
संदर्भित बिषय के संदर्भ में निवेदन है कि स्किल डेवलपमेन्ट का ध्यान रखते हुए Apprentice Act 1961 की धारा-22 में भारत सरकार ने The Apprentices Amended bill – 2014 के द्वारा संशोधन किया कि ट्रेनिंग पूरी होने कं बाद अपनी स्वंय की पॉलिसी बनाकर Trade Apprentices को recruit किया जा सकता है
“Every employer shall formulate its own policy for recruiting any apprentice who has completed the period of Apprentice Training in this establishment”.
महोदय, देश भर में ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रीज में Apprentice Act 1961 के तहत ट्रेड अप्रेन्टिस को अपने उत्पादन को ध्यान में रखते हए ट्रेन्ड किया जाता है, परन्तु उन्हें नौकरी के लिये कोई गारन्टी नहीं है। क्योंकि Apprentice Act की धारा-22 में पहले नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं थी । परन्तु Apprentice Act 1961 में संशोधन के बाद Employer को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी स्वंय की पॉलिसी बनाकर Trade Apprentice को नियुक्त कर सकता है। इस Amendment के बाद आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड ने पत्र संख्या OFBID No. -570/Per/I/PT54/294/Vol. IV Dated 24.06.2015कं द्वारा ट्रेड अप्रेन्टिस को नियुक्त करने के लिये अपनी ‘स्वंय की पॉलिसी बनाने के लिये रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव मेजा परन्तु रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है।
आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे आयुध निर्माणियों के Trade Apprentices को नौकरी मिल सके तथा आर्डिनेन्स फैैक्ट्री अपना उत्पादन कार्य सुचारू रूप से कर सके।
धन्यवाद।
(साधू सिंह)
मेम्बर नेशनल काउन्सिल
Source: http://bpms.org.in/documents/trade-apprentice-zk9i.pdf
Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.
Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] | Google+ [click here]
Admin
COMMENTS