Ex servicemen status for injured NDA cadets
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 840
ANSWERED ON 28.07.2015
Ex servicemen status for injured NDA cadets
840 Shri Md. Nadimul Haque
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
(a) whether it is a fact that injured NDA candidates are not given status of ex-servicemen in the country, if so, the details thereof and reasons therefor;
(b) the year-wise details of total number of candidates who were declared unfit and retired during training due to injuries in the National Defence Academy (NDA) for last three years;
(c) whether Government has any specific scheme for the welfare of such cadets;
(d) if so, the details thereof and if not, whether Government is considering any such schemes; and
(e) how much amount Government has spent for the treatment of injured cadets in the Academy?
ANSWER
MINISTER OF DEFENCE SHRI MANOHAR PARRIKAR
(a) Yes, sir. NDA cadets are not Commissioned Officers and are therefore not considered ‘Servicemen’.
(b) The details of the number of cadets declared unfit and withdrawn from NDA on medical grounds while undergoing training during the last three years are as under:-
(i) 2012 – 11
(ii) 2013 – 10
(iii) 2014 – 06
(c) & (d): Yes, Sir. Schemes for the welfare of cadets boarded out from NDA on medical grounds are as under:-
(i) Ex-Gratia Award in Cases of Disablement: A cadet on being medically boarded out is eligible for Ex-gratia award, such as, payment ex-gratia amount of Rs.3500/- per month, payment of ex-gratia disability award @ Rs.6,300/- per month for 100% disability during the period of disablement which gets proportionately reduced in case the degree of disablement is less than 100%.
(ii) Army Group Insurance Fund Cover:
(a) Disability:- Rs.7.5 Lakh for 100% disability, proportionately reduced to Rs.1.5 Lakh for 20% disability.
(b) Ex-Gratia Grant (for less than 20% disability):- Rs.50,000/- for cadet being invalidated out in the first two years of training and Rs.1 Lakh if invalidated out during the last year of training.
(c) Preference in Employment in the Government Jobs:- Cadets who are invalidated out on medical grounds attributable to military training are accorded priority for the purposes of employment.
(e) Any cadet on getting injured in the Academy is provided free medical treatment at Military Hospital. The data of expenditure on such treatment is not maintained.
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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 840
28 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए
एनडीए के घायल कैडेटों को पूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाना
840. श्री मो. नदीमुल हक :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि घायल एनडीए कैडेटों को देश में पूर्व-सैनिकों का दर्जा नहीं दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रशिक्षण के दौरान घायल हो जाने के कारण अनुपयुक्त और सेवानिवृत्त घोषित किए जा चुके कैडेटों की कुल वर्ष-वार संख्या क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कैडेटों के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट योजना मौजूद है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है; और
(ङ) सरकार ने अकादमी में इन घायल कैडेटों के उपचार के लिए कितनी राशि व्यय की है ?
उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)
(क) जी हां । एनडीए कैडेट कमीशंड अफसर नहीं होते हैं और इसलिए उनको सैनिक नहीं माना जाता है ।
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित किए गए और एनडीए से वापस भेजे गए कैडेटों की संख्या के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-
(i) 2012 – 11
(ii) 2013 – 10
(iii) 2014 – 06
(ग) और (घ) जी हां । चिकित्सा आधार पर एनडीए से निकाले गए कैडेटों के कल्याण की स्कीमें निम्न प्रकार हैं:-
(i) निःशक्तता के मामलों में अनुग्रह एवार्ड: चिकित्सा आधार पर बाहर किए जाने के बाद कैडेट, 3500/- रुपए प्रतिमाह की अनुग्रह राशि के भुगतान, निःशक्तता की अवधि के दौरान 100% निःशक्तता के लिए 6300/- रुपए प्रतिमाह की दर पर निःशक्तता एवार्ड के भुगतान जिसे निःशक्तता की डिग्री 100% से कम होने पर समानुपातिक रूप के कम किया जाता है, जैसे अनुग्रह एवार्ड के लिए पात्र होता है ।
(ii) सेना समूह बीमा निधि कवर:
(क) निःशक्तता:- 100% निःशक्तता के लिए 7.5 लाख रुपये, इसे समानुपातिक रूप से 20% की निःशक्तता के लिए कम करके 1.5 लाख रूपये तक किया जाता है ।
(ख) अनुग्रह अनुदान (20% से कम निःशक्तता के लिए):- प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों में अशक्तता आधार पर बाहर किए गए कैडेट के लिए 50,000/-रुपए और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में बाहर किए गए कैडेट के लिए 01 लाख रुपए ।
(ग) सरकारी नौकरियों में रोजगार में वरीयता:- सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर अमान्य कर निकाले गए कैडेटों को रोजगार के प्रयोजनों हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।
(ड़) अकादमी में घायल होने वाले किसी भी कैडेट को सैन्य अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है । ऐसे उपचार पर व्यय आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है ।
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