(i) For e-tickets, any one of the passengers booked on the ticket has to produce any one of the prescribed proofs of identity in original.
(ii) For Tatkal tickets, the original proof of identity as indicated on the ticket.
(iii) For journey in Air-conditioned classes (except 3E class), any one of the passengers booked on the ticket has to produce any one of the prescribed proofs of identity in original.
The above information was submitted by Minister of State in the Ministry of Railways Shri BharatSinh Solanki in reply of undermentioned Rajya Sabha Question:
ANSWERED ON-07.09.2012
3060.
DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU
T. RATNA BAI
(a) whether the Ministry is making it mandatory for passengers travelling in
trains to carry their Photo ID Cards for security purposes;
(b) if so, the
details thereof; and
(c) by when this is going to be implemented?
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS
(SHRI BHARATSINH
SOLANKI)
(a) to (c): ****see above**
07.09.2012 को दिया जाने वाला उत्तर
3060. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू, श्रीमती टी. रत्नाबाई:
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या मंत्रालय सुरक्षा कारणों से रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले
यात्रियों हेतु अपने साथ फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा?
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह
सोलंकी)
(क) से (ग) असामाजिक तत्वों द्वारा आरक्षण प्रणाली के दुरूपयोग करने के अवसरों
को कम करने के उद्देश्य से यह निर्धारित किया गया है कि यात्रियों को निम्नलिखित
मामलों में यात्रा के दौरान पहचान के मूल साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होगा :-
i ई-टिकटों के लिए, टिकट में बुक किए गए यात्रियों में से किसी भी एक यात्री को
पहचान के लिए निर्धारित साक्ष्यों में से किसी भी एक साक्ष्य की मूल प्रति
प्रस्तुत करनी होगी.ii तत्काल टिकटों के लिए टिकट में दर्शाए गए पहचान की मूल प्रति.iii वातानुकूलित श्रेणियों के लिए (3ई श्रेणी को छोड़कर) टिकट पर बुक किए गए
यात्रियों में से किसी भी एक यात्री को पहचान के लिए निर्धारित साक्ष्यों में से
किसी भी एक साक्ष्य की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी.
तत्काल और ई-टिकटों को छोड़कर गैर-वातानुकूलित श्रेणियों में यात्रा के दौरान
पहचान के साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में अभी तक कोई भी निर्देश जारी नहीं
किए गए हैं.
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