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सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि

स0 II/12013/01/2011-रा0भा0(नीति/के0अनु0ब्यूरो0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर, 2012
कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी
में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि
में वृद्धि।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन
सं0 II/12013/3/87-रा0भा0(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिंदी में
आलेखन/टिप्पण के लिए पहले से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय
विभाग की सहमति के आधार पर उक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्शाई गयी नगद पुरस्कार राशि
को राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0
II/12013/18/93-रा0भा0(नी02) के तहत पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया था।

2. उपरोक्त योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को
बढ़ाने का प्रस्ताव के पुन: विचाराधीन था। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के
आधार पर पुरस्कार राशि की पुन: दोगुना कर दिया है। बढ़ाई गई पुरस्कार राशि निम्न
प्रकार है:-
(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय
के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु0 2000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु0 1200/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु0 600/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय
के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु0 1600/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु0 800/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु0 600/-

उक्त योजना के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन
के तहत बनाए गए सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी। पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि
तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
3. ठीक इसी प्रकार इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय
ज्ञापन सं0 II/12013/1/89-रा0भा0(क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन
देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे।
उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में पुरस्कार राशि दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय
ज्ञापन सं0 II/12013/18/93-रा0भा0(नी02) में दिए गए निर्देशों द्वारा 1000/- रु0 कर
दी गई थी। इस योजना में दी जाने वाली राशि अब 2000/- रु0 कर दी गई है जोकि तत्काल
प्रभाव से लागू मानी जाएगी। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्त पूर्ववत
रहेंगी।
4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से
उनके दिनांक 09.11.2011 के यू0ओ0 सं0 1(18/E.Coord/2011 के अनुसार जारी किया जा रहा
है।
ह0/-
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (तकनीकी/नीति)
स्रोत’: http://rajbhasha.nic.in/policy30oct12.pdf

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