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Ex servicemen status for ex NDA cadets – राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के भूतपूर्व कैडेटों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाना

Ex servicemen status for ex NDA cadets – No. of Cadets declared unfit during last 3 years – Specific Scheme for welfare

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO-221

ANSWERED ON-18.07.2017

Ex servicemen status for ex NDA cadets

221 . Shri Parimal Nathwani

(a) the total number of cadets declared unfit and withdrawn from the National Defence Academy (NDA) on medical grounds due to injury during the last three years and the current year;
(b) whether injured NDA cadets are given status of ex-servicemen in the country and if not, the reasons therefor;
(c) whether Government is implementing any specific scheme for the welfare of such cadets; and
(d) if so, the details thereof along with the expenditure incurred by Government on the treatment of injured NDA cadets during the said period?
ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
DR. SUBHASH BHAMRE

(a) 26 cadets were declared medically unfit and withdrawn from training due to injuries during the last three years and the current year as per details given below:-
(i) Spring Term 2014 – 05
(ii) Autumn Term 2014 – 01
(iii) Spring Term 2015 – 07
(iv) Autumn Term 2015 – 04
(v) Spring Term 2016 – 01
(vi) Autumn Term 2016 – 06
(vii) Spring Term 2017 – 02
(viii) Autumn Term 2017 – NIL
(b) NDA cadets who are medically boarded out are not being granted Ex-servicemen (ESM) status as the NDA cadets are not yet commissioned as officers and are therefore not counted as “Servicemen”.
(c) & (d): Yes, Sir. The following schemes are being implemented:
(i) Ex-Gratia Awards in cases of Disablement:- The cadet on being medically boarded out is entitled for following benefits:-
(aa) Ex-gratia amount – Rs. 3,500/- p.m.
(ab) Ex-gratia disability award – Rs. 6,300/- p.m. (100% disability).
(ac) Constant Attendance Allowance – Rs. 3,000/- p.m. (100% disability as recommended in invaliding medical board).
(ii) AGIF Insurance Cover for NDA Cadets:-
(aa) Disability:- Rs. 7.5 Lakhs for 100 percent disability proportionately reduced to Rs.1.5 lakhs for 20 % disability.
(ab) Ex-gratia Grant:- Rs. 50,000/- per cadet being invalided out with less than 20% of disability in the first two years of training and Rs. 1 lakh for cadets if invalided out with less than 20% of disability during the last year of training.
(iii) Preference in Employment in the Government Jobs: Cadets who are invalidated out on medical grounds attributable to military training are accorded Priority-1 for the purpose of employment in Government service.
The cadet consequent to his injury is provided free medical treatment in Military Hospital, Command Hospital and Research & Referral Hospital, Delhi. The cadet is only invalidated out in the medical board if he does not recover from the injury and is found unfit for further military training with the aforesaid treatment. The data on expenditure incurred on such treatment is not maintained.
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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय 
रक्षाविभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 221
18 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए 

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के भूतपूर्वकैडेटों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाना

221. श्री परिमल नथवानी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान, घायल हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किए गए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से वापस भेजे गए कैडेटों की कुल संख्या कितनी है ;
(ख) क्या घायल हो चुके एनडीए कैडेटों को देश में भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; 
(ग) क्या सरकार ऐसे कैडेटों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित कर रही है ;और
(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान घायल एनडीए कैडेटों के उपचार पर सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)

(क): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 26 कैडेटों को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था और चोट लगने के कारण प्रशिक्षण से वापस बुला लिया गया था :-
i) बसंतकालीनअवधि 2014 – 05
ii) शरत्कालीन अवधि 2014 – 01
iii) बसंतकालीन अवधि 2015 -07
iv) शरत्कालीन अवधि 2015 -04
v) बसंतकालीन अवधि 2016 -01
vi) शरत्कालीन अवधि 2016 -06
vii) बसंतकालीन अवधि 2017 -02
viii) शरत्कालीन अवधि 2017 -शून्य
(ख): राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेट जिनको चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है , उनको भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) का दर्जा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों को अभी अफसर के रूप में कमीशन नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें “सैनिक” के रूप में नहीं माना जाता है।
(ग) और (घ): जी, हां । निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।
i) दिव्यांगता के मामले में अनुग्रह राशि :- चिकित्सीय रूप से सेवामुक्त किए जाने वाले कैडेट निम्नलिखित लाभों के पात्र होते हैं :-
कक) अनुग्रह राशि – 3500/- रु. प्रतिमाह
कख) अनुग्रह दिव्यांगता राशि – 6300/- रु. प्रतिमाह (100% दिव्यांगता)
कग) निरन्तर उपस्थिति भत्ता – 3000/- रुपए प्रतिमाह (अवैधीकरण चिकित्सा बोर्ड में यथासंस्तुत 100% दिव्यांगता)
ii) एनडीए कैडेटों के लिए एजीआईएफ बीमा कवर.
कक) दिव्यांगता. 100% दिव्यांगता के लिए 7.5 लाख रु. समानुपातिक रूप से घटाकर 20% दिव्यांगता के लिए 1.5 लाख रु. किए गए ।
कख) अनुग्रह अनुदान. पहले दो वर्ष के प्रशिक्षण में 20% से कम की दिव्यांगता होने पर सेवामुक्त किए गए प्रति कैडेट को 50000/- रु. और अन्तिम वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान 20% से कम की दिव्यांगता होने पर कैडेटों के लिए 1 लाख रु. ।
iii) सरकारी नौकरियों में रोजगार में वरीयता. सैन्य प्रशिक्षण के कारण चिकित्सा आधारों पर सेवामुक्त किए जाने वाले कैडेटों को सरकारी सेवा में रोजगार के प्रयोजन हेतु वरीयता-I प्रदान की जाती है।
कैडेटों को , घायल हो जाने के बाद सेना अस्पताल , कमान अस्पताल और अनुसंधान एवं रैफरल अस्पताल, दिल्ली में निःशुल्क चिकित्सा इलाज प्रदान किया जाता है । यदि कैडेट घायलावस्था से ठीक नहीं होता है और उपर्युक्त इलाज में आगे सैन्य प्रशिक्षण के लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसे केवल तभी चिकित्सा बोर्ड में सेवामुक्त किया जाता है । ऐसे इलाज पर उपगत व्यय संबंधी डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है ।

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