Welfare Board of CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण बोर्ड -Welfare and Rehabilitation Board (WARB) to look after the welfare and rehabilitation of retired CAPFs personnel and their families
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *219
TO BE ANSWERED ON THE 10th DECEMBER, 2024/ AGRAHAYANA 19, 1946 (SAKA)
WELFARE BOARD OF CAPF
T*219. SHRI HARISH CHANDRA MEENA:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether the Government has received any requests from the Ex-Central Armed Police Forces (CAPF) Welfare Association regarding the establishment of a welfare board aimed at the welfare and rehabilitation of the retired officers and the families of martyr personnel; and
(b) if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)
(a) to (b): A Statement is laid on the table of the house.
STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (B) IN RESPECT OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *219 FOR REPLY ON 10-12-2024 REGARDING WELFARE BOARD OF CAPF ASKED BY SHRI HARISH CHANDRA MEENA.
(a) & (b): The Ministry has already established the Welfare and Rehabilitation Board (WARB) to look after the welfare and rehabilitation of retired CAPFs personnel and their families including Next of Kins (NoKs) of deceased/disabled personnel. Welfare and Rehabilitation Board (WARB) has further designated State Welfare Officers (SWOs) and District Welfare Officers (DWOs) in States/UTs. The Board focuses on various objectives, including the development of a system to monitor welfare and resettlement programs while ensuring efficient budgeting and allocation of funds. The key activities of WARB include formulating policies for rehabilitation and welfare, maintaining up-to-date records of personnel and dependents, and facilitating financial relief, career support, and medical care. It ensures data accessibility and transparency through a dedicated website and uses welfare grants to support its initiatives.
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भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *219
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए
‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण बोर्ड’
*219. श्री हरीश चंद्र मीना:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारियों और शहीद कर्मियों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के उद्देश्य से एक कल्याण बोर्ड की स्थापना के संबंध में भूतपूर्व-केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण संघ से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)
(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।
लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या ‘219 दिनांक 10.12.2024
‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण बोर्ड’ के संबंध में दिनांक 10.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या ‘219 के भाग (क) और (ख,) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
(क) और (ख): मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के दिवंगत/नि:शक्त कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके) सहित सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी कार्य को देखने के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) की स्थापना पहले ही कर दी है। कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तदंतर राज्य कल्याण अधिकारियों (एसडब्ल्यूओ) और जिला कल्याण अधिकारियों (डीडब्ल्यूओ) की नियुक्ति की है। बोर्ड विभिन्न उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें प्रभावी बजट और निधि आवंटन सुनिश्चित करते हुए, कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक प्रणाली का विकास करना शामिल है। डब्ल्यूएआरबी की प्रमुख गतिविधियों में पुनर्वास और कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना, कार्मिकों और आश्रितों के अद्यतन रिकॉर्ड रखना तथा वित्तीय राहत, करियर सहायता और चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान करना शामिल है। यह एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से डेटा की उपलब्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और अपनी पहलों में सहायता के लिए कल्याण अनुदानों का उपयोग करता है।
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