Timely issue of Pension Payment Order समय पर पेंशन भुगतान के आदेश के मामले
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3410
TO BE ANSWERED ON 16.12.2024
TIMELY ISSUE OF PENSION PAYMENT ORDER
3410. SHRI BIPLAB KUMAR DEB:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a)whether pensioners are facing difficulties in getting timely pension when they retire and settle in their home town;
(b)if so, the steps taken by the Government to improve the situation and ensure timely issue of pension;
(c)whether any new system is proposed to be launched by the Government; and
(d)if so, the details thereof along with the benefit for pensioners?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)
(a): Significant improvement has been made in the system to ensure timely settlement of all pension cases including cases where the retired members shift to a different location.
(b) to (d): A Centralized Pension Payment System (CPPS) has been approved which provides for crediting the pension directly to the bank account of the pensioner regardless of the jurisdiction under which he / she retires.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 3410
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)
समय पर पेंशन भुगतान के आदेश के मामले
3410. श्री बिप्लब कुमार देब:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्त होने और अपने गृह नगर में बसने पर समय पर पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेंशन फाइल को एक पीएफ कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने में समय लगता है;
(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त स्थिति में सुधार लाने और समय पर पेंशन जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई नई प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो इससे पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)
(क): सभी पेंशन मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां सेवानिवृत्त सदस्य किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं।
(ख) से (घ): एक केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) अनुमोदित की गई है जिसमें पेंशन को पेंशनभोगी के बैंक खाते में सीथे जमा करने का प्रावधान है और इसमें उसके सेवानिवृत्त होने के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
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