अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग – केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021: DoPPW का दिनांक 25.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन
सं. 57/03/2022-पी&पीडबल्यू (बी)/8361(7)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली, दिनांक :25 अक्तूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय : अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के उपनियम(1) के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।
2. इस नियम में आगे उपबंधित है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम(1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्याौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।
3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 21 में अर्हक सेवा के सत्यापन के समान उपबंध किए गए हैं।
4. यद्यपि इन सांविधिक उपबंधों को मंत्रालयों/विभागों को बार-बार संसूचित किया जा रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि उपरोक्त नियमों के अधीन अपेक्षित अर्हक सेवा के बारे में सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सूचित नहीं किया जाता है।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें कार्यालय अध्यक्षों के संज्ञान में लाएं। |
(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)
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